CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Khushwant Singh Sethi, Information Commissioner
Deepa Aswal – Appellant
Versus
Indian Oil Corporation Limited – Respondent
File No: CIC/IOCLD/A/2025/132137
| Table of Content |
|---|
| 1. summary of rti disclosure dispute regarding third-party service records. (Para 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6) |
| 2. affirmation that employee records are personal information under rti act. (Para 7 , 8 , 9) |
Relevant facts emerging from appeal:
RTI application filed on : 13-05-2025
CPIO replied on : 10-06-2025
First appeal filed on : 25-06-2025
First Appellate Authority’s order : 22-07-2025
2nd Appeal dated : 26-09-2025
Information sought:
1. The Appellant filed an RTI application dated 13-05-2025 for seeking the information and the CPIO furnished a reply to the Appellant on 10-06-2025. The Information sought and reply given in this regard is as under:
“सूचना अधिकार अधिननयम 2005 के तहत आपका आर.टी.आई. संख्या 5799 दिनांक 13.05.2025 जो कक हमारेकायाालय मेंदिनांक 13.05.2025 को प्राप्त हुआ के संिर्ामेंआप के द्वारा मांगी गई वांनित सूचना प्रश्न के उत्तर ननम्नान ुसार है:-
1. मेरेपनत श्री लोके न्द्र कुमार चंिेल मैनेजर इंजीन्द्यररंग कायाालय बासवाडा (उियपुर) की दिनांक 03/02/2025 से11/02/2025 तक की उपस्थिनत पंस्जका की िाया प्रनत सत्यापपत करकेदिलवाये।
उत्तर :- ननयमो कक प्रमाणित प्रनतललपी हम िारा 8 (1) (J) के तहत प्रिान करनेमेंअसमिाहै।
i. यदि उपस्थिनत पंस्जका मेनटेन नहींकी गयी हो तो र्ारत सरकार के उस नीनत पत्र की प्रमाणित िाया प्रनत दिलवायेस्जसके तहत बबना उपस्थिपत्त पंस्जका मेनटेन ककयेवेतन र्त्तो का भुगतान ककया जाता है
उत्तर:- मांगी गई जानकारी हमारे पास नातेिारी में उपलब्ि है एवं व्यस्ततगत जानकारी सेसंबंधित है। अतः आरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8 (1) (e) एवं8 (1 ) (J) केअंतगात हम येप्रिान करने मेंअसमिाहै।
ii. यदि उतत समय मेंअवकाश पर रहेहो तो अवकाश थवीकृत आवेिन पत्र की प्रमाणित िाया प्रनत दिलवायें।
उत्तर:- मांगी गई जानकारी हमारेपास वैश्यपवक नातेिारी मेंउपलब्ि हैएवं व्यस्ततगत जानकारी सेसंबंधित है। अतः आरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8 (1) (e) एवं8 (1) (J) केअंतगात हम येप्रिान करने मेंअसमिाहै।
iii. यदि उतत समय मेंअवकाश पर रहेहो तो अवकाश थवीकृत आवेिन पत्र की प्रमाणित िाया प्रनत दित्तवायें।
उत्तर:- मांगी गई जानकारी हमारेपास वैश्वालसक नातेिारी मेंउपलब्ि है एवं व्यस्ततगत जानकारी से संबंधित है। अतः आरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8(1)(e) एवं 8 (1) (J) के अंतगात हम ये प्रिान करनेमेंअसमिाहै।
iv. यदि उतत समय मेंअवकाश पर रहेहो तो अवकाश थवीकृत आवेिन पत्र की प्रमाणित िाया प्रनत दिलवायें।
उत्तर: मांगीगई जानकारी हमारेपास वैश्वालसक नातेिारी मेंउपलब्ि हैएवं व्यस्ततगत जानकारी सेसंबंधित है। अतः आरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8 (1) (e) एवं8 (1) (J) केअंतगात हम येप्रिान करने मेंअसमिाहै।”
2. मेरेपनत श्री लोके न्द्र कुमार चंिेल को माह अप्रैल 2024 से30 अप्रैल 2025 तक भुगतान ककयेगयेवेतन र्त्तो सेसम्बंधित वेतन लसल्पों की प्रमाणित िाया प्रनतया दिलवाये।
उत्तर:- वेतन र्त्तो सेसंबंधित जानकारी हमारेपास वैश्वालसक नातेिारी में उपलब्ि हैएवं व्यस्ततगत जानकारी से संबंधित है। अतः आरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8 (1) (e) एवं 8 (1) (j) के अंतगात हम येप्रिान करनेमेंअसमिाहै।
3. मेरेपनत श्री लोके न्द्र कुमार चंिेल द्वारा पवत्तीय वर्ा2019-20 से2024-25 की वापर्ाक प्रॉपदटाररट्नन्द्स की प्रमाणित िाया प्रनत दिलवाये।
उत्तर :- श्री लोके न्द्र कुमार चंिेल की वापर्ाक प्रॉपदटा ररट्नन्द्स सेसंबंधित जानकारी वैश्वालसक नातेिारी मेंउपलब्ि हैएवंव्यस्ततगत जानकारी सेहै। अतःआरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8 (1) (e) एवं8 (1) (j) केअंतगात हम येप्रिान करनेमेंअसमिाहै।
4. मेरेपनत श्री लोके न्द्र कुमार चंिेल को माह अतटू बर 2020 सेअप्रैल 2025 की अवधि मेंककयेगयेलीज केभुगतान का पूिापववरि दिलवायें।
उत्तर:- मांगी गई जानकारी हमारेपास वैश्वालसक नातेिारी मेंउपलब्ि हैएवं व्यस्ततगत जानकारी सेसंबंधित है। अतः आरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8 (1) (e) एवं8 (1) (J) केअंतगात हम येप्रिान करनेमेंअसमिाहै।
5. उतत अवधि मेंइन्द्हेंककतनेरूपयेमाह मकान ककराया र्त्ता भुगतान ककया गया कृपया पूिापववरि दिलवायें।
उत्तर:- मांगी गई जानकारी प्रनतया हमारे पास वैश्वालसक नातेिारी में उपलब्ि हैएवं व्यस्ततगत जानकारी से संबंधित है। अतः आरटीआई अधिननयम 2005 की िारा 8 (1) (e) एवं8 (1) (J) के अंतगात हम येप्रिान करनेमेंअसमिाहै।
6. मिवार पूिासूचना / िथतावेजों की प्रमाणित प्रनत नहींिेनेकी स्थिनत में उत्तरिायी लोक सेवक/लोक सेवकों के पवरुि की गयी कायावाही सम्बंधि सूचना दिलवाये।
उत्तर:- मांगी गई जानकारी थपष्ट नहींहै, अतः इसेप्रिान करनेमेंअसमिा ह
Girish Ramchandra Deshpande v. Central Information Commissioner & Ors.
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