2026 Supreme(Online)(CIC) 7052
केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, New Delhi – 110067
द्वितीय अपील/ Second Appeal/ No.:- CIC/DEPOL/A/2024/139384
महेन्द्र कुमार
.... अपीलकर्ता /Appellant
VERSUS
बनाम
जन सूचना अधिकारी
अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस-1, दिल्ली पुलिस, शाहदरा जिला, दिल्ली।
...प्रतिवादीगण /Respondent
सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
निर्णय की तिथि : 02.06.2026
मुख्य सूचना आयुक्त : राज कुमार गोयल
अपील से प्राकट्य सुसंगत तथ्य:
| आरटीआई आवेदन दाखिल करने की तिथि | 15.06.2024 |
| सीपीआईओ के जवाब की तिथि | 11.07.2024 |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 10.08.2024 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि | 04.09.2024 |
| द्वितीय अपील/ शिकायत दाखिल करने की तिथि | 11.12.2024 |
आदेश
तथ्य :
1. अपीलकर्ता ने दिनांक 15.06.2024 के प्रस्तुत आरटीआई आवेदन, जो उप-राज्यपाल कार्यालय, दिल्ली को प्रेषित किया गया था, के माध्यम से निम्नलिखित सूचना की मांग की थी:-
“सार-: हिन्दु हित चिन्तक हनुमान चालीसा परिवार द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक शिकायत 04/03/2024 को उप राज्यपाल महोदय को दी गई थी तथा उक्त शिकायत आयुक्त दिल्ली पुलिस महोदय को भी दी गई थी। उसमे साक्ष की फोटो भी संलग्न है, उक्त शिकायत मे हनुमान चालीसा पूजा स्थल, हनुमान चालीसा चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने शब ए बारात के नाम पर चिकन बिरयानी की पार्टी करी और चिकन बिरयानी लोगोंमें बाटी, जहा पर 80-85 मीटर पर ही मन्दिर और गुरुद्वारा भी स्थित है ऐसे कृत से सीमापुरी क्षेत्र का माहौल भी बहुत खराब हो सकता था।
जो शिकायत हमारे द्वारा 4 मार्च 2024 को करी गई। कृपया उसकी निम्न जानकारी लिखिए एवं छायाप्रति के साथ सत्यापित करके उपलब्ध कराएं ।
1. उक्त शिकायत पर उप राज्यपाल महोदय ने जो कार्यवाही की कृपया उसकी जानकारी लिखित और छायाप्रति सत्यापित करके उपलब्ध कराएं ।
2. उप राज्यपाल महोदय, आयुक्त महोदय और दिल्ली पुलिस ने उक्त शिकायत पर जो कार्यवाही की उसकी जानकारी लिखित एवं छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराएं ।
3. जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की गई (ज्ञानेन्द्र कोहली, मोहम्मद साद खान, अनीस, अकरम, राशिद खान, गुलफाम, महफूज, सिराज, डालचंद तथा अन्य जोभी व्यक्ति थे। उपराज्यपाल महोदय, आयुक्त महोदय और दिल्ली पुलिस द्वारा इन व्यक्तियों के खिलाफ जो कार्यवाही की उसकी जानकारी लिखित तथा छाया प्रति के साथ उपलब्ध कराए।
4. पुलिस तथा कानून के नियमों के तहत हिंदू धार्मिक स्थल और पूजास्थल पर या उसके आस पास बिरयानी की पार्टी या बिरयानी बाटी जा सकती है। कृपया इसकी लिखित जानकारी उपलब्ध कराए।
5. यह शिकायत जिस दिनांक को जिस अधिकारी के पास गई और उक्त अधिकारी को भेजी गई। उन अधिकारियों के पास जितने दिन रही उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराएं। उनके निर्णय और उनकी टिप्पणी की जानकारी लिखित एवं छायाप्रति के साथ सत्यापित करके उपलब्ध कराएं ।
6. उप राज्यपाल महोदय और दिल्ली पुलिस के पास सरकार के जो मंदिरों के संबंध में दिशा निर्देश या आदेश है की मंदिर से कितनी दूरी पर कच्चामांस, मदिरा और मांसाहार बेचा जा सकता है कृपया उसकी छायाप्रति और लिखित में जानकारी उपलब्ध कराएं ।“
2. संचिका में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार पीआईओ, दिल्ली पुलिस, शाहदरा जिला ने दिनांक 11.07.2024 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:-
“1 से 6. - इस संदर्भ में उक्त शिकायत की जांच रिपोर्ट/वांछित सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है, जो कि स्वयं में वर्णित है।
Gist of allegation:- शिकायतकर्ता महेंद्र कुमार व उसके अन्य साथी द्वारा शिकायत यह दी की हनुमान चालीसा चौक, गोल चक्कर, पुरानी सीमापुरी दिल्ली में ज्ञानेन्द्र कोहली उर्फ पप्पू - भाई द्वारा शब-ए-बारात पर मुस्लिम लोगो के साथ मिलकर लोगों को चिकन बिरयानी की पार्टी खुले में कराई गई। जिससे हिंदू सनातनी लोगों की भावनाएं आहत हुई। क्योंकि जिस जगह चिकन - बिरयानी की पार्टी की गई उस जगह पर हिंदू चिंतक हनुमान चालीसा परिवार द्वारा निरंतर (लगभग) - 18 वर्ष से शनिवार और मंगलवार को सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है। जिस स्थान पर ज्ञानेन्द्र कोहली उर्फ पप्पू कोहली ने मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर जो चिकन बिरयानी लोगों को बांटी, उस स्थान पर हिंदू हित चिंतक हनुमान चालीसा परिवार द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। जिससे हिंदू सनातनियों की भावनाएं आहत हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात उस स्थान से शनि मंदिर की दूरी महज 82 मीटर है। कानून भी कहता है मंदिर से 100-150 मीटर की दूरी तक इस तरह के प्रोग्राम न किया जाए। पहली बात खुले में चिकन बिरयानी ना तो बेच सकते हैं ना ही खुले में किसी को खिला सकते हैं। इन्होंने तो पार्टी करके लोगों को वितरित करी है, और वह भी मंदिर से महज 82 मीटर की दूरी (लगभग) के अंदर | इन निम्न लोगों ने महेंद्र, राशिद खान, अकरम मलिक, मोहम्मद अनीस मलिक, गुलफाम भाई, मेहफूज भाई, मोहम्मद शाहिद खान डालचंद सिराज भाई आदि द्वारा खुले में मांस बनाया गया था तथा लोगों को चिकन बिरयानी बनाकर खिलाया गया। जिससे सनातनी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई। माननीय महोदय से निवेदन है इन लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई कराये। जिससे यह लो