2026 Supreme(Online)(CIC) 7383
CIC/DOSIR/A/2025/107305/CDRIL
केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, New Delhi – 110067
द्वितीय अपील संख्या / Second Appeal No. CIC/DOSIR/A/2025/107305/CDRIL
Baldev Singh … अपीलकर्ता/Appellant
VERSUS
बनाम
CPIO: CSIR-Central Drug
Research Institute (M/o
Science & Technology),
Lucknow, UP
…प्रतिवादीगण/Respondents
Relevant dates emerging from the appeal:
| RTI : 18.11.2024 | FA : 16.01.2025 | SA : 24.02.2025 |
| CPIO : 17.12.2024 | FAO : 03.02.2025 | Hearing : 29.05.2026 |
Date of Decision: 04.06.2026
CORAM:
Hon’ble Commissioner
Shri P R Ramesh
O R D E R
1. The Appellant filed an RTI application dated 18.11.2024 seeking information on the following points:
1. जैसा कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र 2 (जिसकी फोटोकापी एनेक्सचर -1 पर संलग्न है) के अंतर्गत सूचित किया गया है कि मेरे द्वारा संस्थान में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों, तथ्यों तथा कार्यालय अभिलेखों की जांच करने पर पाया कि मेरे मानसिक विकलांग पुत्र श्री सुरिन्दर पाल सिंह का नाम मेरे सेवाभिलेख में आश्रितों की सूची में पहले से ही दर्ज है।
इस के अतिरिक्त केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियमानुसार मेरे मानसिक मंदित विकलांग आश्रित पुत्र को भविष्य में पारिवारिक पेंशन नियमानुसार देय होगी तो मेरे मानसिक विकलांग पुत्र का नाम कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर जारी की जाने वाली पी०पी०ओ० बुक में अंकित करने में क्या दिक्कत है?
2. जैसा कि आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र 2 द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि संस्थान द्वारा सेवानिवृत्ति पर जारी की जाने वाली पी०पी०ओ० बुक में केवल दंपत्ति नाम अंकित किया जाता है। इस उल्लिखित तथ्य का क्या आधार है?
इस तथ्य से संबंधित यदि कोई नियम है तो कृपया उक्त नियम की फोटोकापी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. यदि आपके संस्थान में कार्यरत सेवानिवृत्त होने वाले किसी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित नहीं है लेकिन उसके सेवाभिलेख में मानसिक मंदित विकलांग पुत्र/पुत्री का नाम आश्रित सदस्यों की सूची में दर्ज है तो उसकी सेवानिवृत्ति पर जारी होने वाली पी०पी०ओ० बुक में मानसिक मंदित विकलांग आश्रित पुत्र/पुत्री का नाम अंकित करने का क्या नियम है?
4. संस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु होने के पश्चात कर्मचारी द्वारा ऐसी पत्नी से शादी कर लेता है जिसकी उसके पूर्व पति से मानसिक मंदित विकलांग पुत्री/पुत्र भी है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की पी०पी०ओ० बुक में दूसरी पत्नी और उसके पूर्व पति से विकलांग पुत्री/पुत्र नाम revised पी०पी०ओ० बुक में शामिल करने का क्या नियम है? etc.
2. The CPIO replied vide letter dated 17.12.2024 and the same is reproduced as under :-
“आपके द्वारा मांगी गयी बिंदु संख्या 01 से 06 तक में वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जाता है कि "Regarding point no. 01 to 06 it is informed that as per CIC Appeal No. CIC/SB/A/2016/000985/MP dated 30 March, 2017 "The RTI Act does not cast on the public authority any obligation to answer queries, as in this case, in which a petitioner attempts to elicit answer to his questions with prefixes, such as, why, what, when and whether. The petitioner's right extends only to seeking information as defined in Section 2(f) either by pinpointing the file, document, paper or record, etc, or by mentioning the type of information as may be available with the specified public authority."
3. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 16.01.2025 alleging that the information provided was incomplete, false and misleading. The FAA vide order dated 03.02.2025 observed as under”-
“इसके अतिरिक्त बिंदु संख्या 01 से 06 तक में वांछित सूचना के संबंध में आपका यह भी सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-8/67/80-स्था ।। दिनांक 17 जून, 2009 में परिवार के विवरण में श्री सुरिन्दर पाल सिंह का नाम पुत्र (मानसिक विकलांग) रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। साथ ही, इस संस्थान के उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के अनुसार भी उनके मानसिक मंदित विकलांग पुत्र श्री सुरिन्दर पाल सिंह को आश्रित घोषित किया है जिन्हें भविष्य में पारिवारिक पेंशन नियमानुसार देय होगी।
अतः पेंशनरों को जारी होने वाली नवीन पीपीओ पुस्तिका में पारिवारिक विवरण में पेंशनरों की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र परिवार के सदस्यों के ब्यौरों में श्री सुरिन्दर पाल सिंह का नाम इंगित किया जा सकता है।
इसी सूचना के साथ आपकी अपील डिस्पोज की जाती है।”
4. Aggrieved and dissatisfied, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal dated 24.02.2025.
Facts emerging in Course of Hearing:
Appellant: Present through video-conference.
Respondent: Ms. Prabha Tirki, AO – participated in the hearing through video conference.
5. The Appellant inter alia submitted that though the name of his son has been included in the PPO but the details in the bank has not been updated by the Respondent due to bank has refused payment of pension amoun