HIGH COURT OF RAJASTHAN (JODHPUR BENCH)
Farjand Ali, J
State of Rajasthan – Appellant
Versus
Jagar Singh – Respondent
Order
21/04/2026
01. राज्य सरकार की ओर यह दाण्डिक अपील विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, भीलवाड़ा (राजस्थान) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.1997 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया गया।
02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.08.1994 को एस.एच.ओ. सुरेन्द्र सिंह द्वारा वृत्ताधिकारी आजाद कुमार शर्मा को रात्रि को जरिये टेलिफोन सूचित किया कि मुखबिर की सूचना के अनुसार एक आदमी बस स्टैण्ड पर घूम रहा है, जिसके पास अफीम है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार, जैसा कि आरोप पत्र में बताया गया है कि वृत्ताधिकारी एवं उनकी टीम ने रोडवेज बस स्टैण्ड के मुख्य गेट से एक व्यक्ति को दस्तयाब किया, जिसके दाहिने हाथ में एक पोटली थी, जिसकी तलाशी करने पर उसके पास एक किलो अफीम की बरामदगी हुई। परीक्षण के सैंपल लिए जाने एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने सहित अन्य सामान्य एवं औपचारिक अनुसंधानात्मक कार्यवाहियों के उपरांत प्रत्यर्थी के विरुद्ध धारा 8/18 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। बाद प्रसंज्ञान अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त आरोप पत्र विरचित किए गए, जिससे अभियुक्त ने इनकार कर अन्वीक्षा चाही।
03. अभियोजन की ओर से आरोप के प्रमाणीकरण के क्रम में
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