HIGH COURT OF RAJASTHAN
ABHISHEK SON OF SHRI BIRDICHAND – Appellant
Versus
RAMKARAN SON OF HANUMAN SAHAY – Respondent
Judgment
08/05/2026
1. अपीलार्थी अभिषेक की ओर से प्रस्तुत यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) क्रम संख्या-02, शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-127/2022, अभिषेक बनाम रामकरण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थी अभिषेक की ओर से जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता बिरदीचन्द द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में उसके पुत्र अभिषेक के आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 41,60,000/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी को कुल 3,34,100/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की कोई आय निर्धारित नहीं कर, आय की क्षति के मद में 22 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होन
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