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2026 Supreme(Online)(Raj) 19448

HIGH COURT OF RAJASTHAN (JODHPUR BENCH)
YOGENDRA KUMAR PUROHIT
KULJEET CHOUDHARY – Appellant
Versus
THE STATE OF RAJASTHAN – Respondent
CW / 22722 / 2026



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HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR S.B. Civil Writ Petition No. 22722/2026 CNR: RJHC010947612026 | URN: CW / 39159U / 2026 Kuljeet Choudhary D/o Shri Sukhram Choudhary W/o Prakash Choudhary, Aged About 27 Years, Resident Of Plot No. 249, Khasra No.112, Goutam Nagar, Nandari, Banar Road, Jodhpur, District Jodhpur, Rajasthan.

----Petitioner Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Secretary, Department Of Home, Secretariat, Near Vidhan Sabha Bhavan, Jaipur, Rajasthan.

2. Rajashtan Public Service Commission, Rpsc Through Secretary, Ghooghara Ghati, Jaipur Road, Ajmer, Rajasthan.

----Respondents For Petitioner(s) : Mr. Shyam Paliwal For Respondent(s) : Mr. Khet Singh Rajpurohit HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

18/09/2026 विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से यह निवेदन किया गया

1.

कि याची की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग की विज्ञप्तियों के मुताबिक फाॅर्म अपडेट किया गया था, जिसके बाबत दिनांक 18 मई, 2026 को परिषिश्ठ-4 मैसेज व मेल भी याची को आरपीएससी से प्राप्त हुए थे, फिर भी परिषिश्ठ-6 के मुताबिक जो सेंटर लोकेषन का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए, तो सेटं र लोकेषन की जानकारी नहीं होने और याची का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ और दिनांक 20.09.2026 को एस.आई. भर्ती की पुन: परीक्षा होनी है, जिसमें याची को बैठाये जाने का आदेष दिए जाने का निवेदन किया और साथ ही यह निवेदन किया जो परिषिश्ठ-4 पेष किया गया है, वह याचिका के षपथ पत्र के साथ पेष किया गया है, यदि यह मैसेज व मेल (2 of 2) [CW-22722/2026]

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गलत पाये जाते हैं, तो आरपीएससी याची के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

2. अयाचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री खेत सिंह राजपुरोहित को उपस्थिति दर्ज कराने के आदेष दिए गए, जिनको याचिका की प्रति उपलब्ध करवाई गई, जिनके द्वारा याचिका का जवाब पेष करना चाहा और यह बताया कि आरपीएससी से जानकारी हासिल करने पर यह पता चला

कि ऐसा कोई मैसेज व मेल आरपीएससी से जारी नहीं किये गये हैं।

3. सुना गया।

4. यह मामला अभी विचारणीय है, परंतु परीक्षा दिनांक 20.09.2026 को होनी है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए याची को एस.आई. भर्ती की

पुन: परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अयाचीगण को हिदायत दी जाती है कि याची को एस.आई. भर्ती परीक्षा, 2021 की दिनांक 20.09.2026 को होने वाली पुन: परीक्षा में षामिल किया जावे।

6. याची का परिणाम सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय में पेष करे और आरपीएससी द्वारा पर्याप्त छानबीन के पश्चात यह पाया गया कि वह मैसेज व मेल आरपीएससी की ओर से याची को नहीं भेजे गए हैं, तो याची के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिए अयाची विभाग स्वतंत्र रहेगा।

7. इस आदेष के आधार पर याची को कोई हित सृजित नहीं होगा।

8. पत्रावली चार सप्ताह पष्चात सूचीबद्ध की जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

130/Heena

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