RAILWAY CLAIM TRIBUNAL - VARANASI
NARENDRA PRASAD – Appellant
Versus
GENERAL MANAGER-SCR – Respondent
1. याचीगण नरेन्द्र प्रसाद एवं अन्य द्वारा यह प्रतिकर याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-16 सपठित धारा-123 (सी) (2) एवं धारा-124 ए रेलवे अधिनियम 1989 के अधीन अपने पुत्र विकास जायसवाल (जिसे आगे 'मृतक' कहा गया) की रेल यात्रा दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, S.C.R., सिकन्दराबाद के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये 20,00,000/- एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. प्रतिकर याचिका (OA) के अनुसार मृतक विकास जायसवाल दिनांक 20.05.2023 को मनमाड़ जंक्शन से सिकन्दराबाद जंक्शन तक की रेल यात्रा अपने दो अन्य सहयात्रियों के साथ द्वितीय श्रेणी का यात्रा टिकट संख्या क्रमश: 83805891, 83805892 एवं 83805893 लेकर सवारी गाड़ी से कर रहा था। उक्त यात्रा के दौरान गाड़ी जब परतूर रेलवे स्टेशन के पहुँचने वाली थी तभी विकास जायसवाल (मृतक) अचानक चलती गाड़ी से नीचे गिर गया जिसके परिणाम स्वरूप उसे काफी चोटें आयी तथा घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना पाकर आर.पी.एफ/जी.आर.पी. थाना परतूर मृतक के पंचनामा की कार्यवाही सम्पादित किया एवं बाद पोस्टमार्टम मृतक का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। याचीगण मृतक के आश्रित हैं, अत: उन्हें उत्तरदाता से क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाई जाए।
3. उत्तरद
Login now and unlock free premium legal research
Login to SupremeToday AI and access free legal analysis, AI highlights, and smart tools.
Login
now!
India’s Legal research and Law Firm App, Download now!
Copyright © 2023 Vikas Info Solution Pvt Ltd. All Rights Reserved.