RAILWAY CLAIM TRIBUNAL - VARANASI
MUNNI DEVI – Appellant
Versus
GENERAL MANAGER-ECR – Respondent
1. याचीगण मुन्नी देवी एवं अन्य द्वारा यह प्रतिकर याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-16 के अन्तर्गत शशिकांत (जिसे आगे 'मृतक' कहा गया) की कथित रेल यात्रा दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उस पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 20,00,000/- एवं उस पर 18% वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. प्रतिकर याचिका (OA) के अनुसार मृतक शशिकांत अपने भाई जयकान्त कुमार के साथ दिनांक 27.03.2023 को वापी से पटना जंक्शन तक की रेल यात्रा द्वितीय श्रेणी के यात्रा टिकट संख्या ULC 39495971 लेकर बांद्रा-पटना एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22971 से कर रहा था। यात्रा के दौरान उक्त गाड़ी जब दिनांक 28/29.03.2023 को पं० दीनदयाल उपाध्याय (मुगलसराय) रेलवे स्टेशन के पास चल रही थी तभी शशिकांत (मृतक) अचानक चलती ट्रेन से नीचे गिर गया तथा रेल यात्रा दुर्घटना में आई चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना स्टेशन अधीक्षक, पं० दीनदयाल उपाध्याय जं० द्वारा थाना अलीनगर (डी.डी.यू.) को लिखित मेमो के द्वारा दी गयी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस, थाना अलीनगर (चंदौली) के उप-निरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्र द्वारा मृतक के पंचनामा की कार्यवाही सम्पादित किया गया एवं बाद पोस्टमार्टम
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