RAILWAY CLAIM TRIBUNAL - VARANASI
RAJESH KUMAR MALI@ RAJESH GANGARAM MALI – Appellant
Versus
GENERAL MANAGER-NER – Respondent
1. घायल राजेश कुमार माली उर्फ राजेश गंगाराम माली द्वारा यह प्रतिकर याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-16 सपठित धारा-123(c)(2) एवं धारा-124(A) के अन्तर्गत स्वयं को रेल यात्रा दुर्घटना में आई चोटों के आधार पर भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।
2. याचिका का संक्षिप्त विवरण (Brief facts of the claim petition) :-
प्रतिकर याचिका (OA) के अनुसार याची राजेश कुमार माली उर्फ राजेश गंगाराम माली दिनांक 20.03.2025 को वाराणसी सिटी से मऊ जंक्शन तक की रेल यात्रा, द्वितीय श्रेणी का यात्रा टिकट लेकर यात्री गाड़ी से कर रहा था। यात्रा के दौरान उक्त यात्री गाड़ी जब औड़िहार रेलवे स्टेशन के पास हो रही थी, तभी याची अचानक ट्रेन से नीचे गिर गया। इस दुर्घटना में याची का बायां पैर जांघ से कट गया एवं शरीर के अन्य भागों पर चोटें आयीं।
उक्त घटना की सूचना स्टेशन मास्टर, औड़िहार द्वारा G.R.P./R.P.F., औड़िहार को दी गयी तथा घायल को सी.एच.सी., सैदपुर जिला गाजीपुर में भर्ती कराया गया, तत्पश्चात जिला अस्पताल, गाजीपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए याची को ट्रामा सेन्टर B.H.U., वाराणसी रेफर कर दिया गया, जहां पर घायल याची का पूरा इलाज हुआ। इस दुर्घटन
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