STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Bharti Vishwakarma & Another – Appellant
Versus
Union Bank Of India & Others – Respondent
SC/9/CC/78/2023
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION UTTAR PRADESH CONSUMER COMPLAINT NO. SC/9/CC/78/2023 Bharti Vishwakarma & Another PRESENT ADDRESS - R/O Bharti Electronics, Near Tehsil Saidpur, Police Station Saidpur,Dist.-
Ghazipur,UTTAR PRADESH.
.......Complainant(s)
Versus Union Bank Of India & Others PRESENT ADDRESS - Branch Office at Saidpur,Dist.-Ghazipur-233304, Through Branch Manager,UTTAR PRADESH.
.......Opposite Party(s)
BEFORE:
HON'BLE MR. JUSTICE AJAI KUMAR SRIVASTAVA , PRESIDENT HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY , MEMBER FOR THE COMPLAINANT:
Bharti Vishwakarma & Another FOR THE OPPOSITE PARTY:
Union Bank Of India & Others DATED: 16/01/2026
ORDER
(
मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ परिवाद संख्या-78/2023 भारती विश्वकर्मा पत्नी श्री जय प्रकाश विश्वकर्मा व अन्य बनाम यूनियन बैंक आफ इण्डिया व अन्य :-
समक्ष
1. , माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष।
2. , माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य।
:
परिवादिनी की ओर से श्री दिलीप कुमार शुक्ला की
सहायक सुश्री सुशीला पाण्डेय।
:
विपक्षी संख्या-1 त 3 की ओर से श्री राजेश चड्ढा।
:
विपक्षी संख्या-4 की ओर से श्री प्रीतिश कुमार के
सहायक श्री अमल रस्तोगी।
: 16.01.2026 दिनांक , माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य द्वारा उद्घोषित निर्णय
1. , प्रस्तुत परिवाद श्रीमती भारती विश्वकर्मा व अन्य की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 47 , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इस आयोग के समक्ष योजित किया गया है तथा निम्न अनुतोष की मांग की गई है :-
" The Complainants most respectfully prays to provide the following relief for deficiency in services done by the opposite party bank :-
1. To allow the complaint against the opposite parties for deficiency of services done;
2. To provide the total amount of Rs. 74,41,620/- (as per the rate of present market) of which has been not recovered by the police till date, from the opposite -2-
parties bank at the rate of 18% interest till the actual payment made to the complaints by the opposite parties; or
3. To provide an amount of Rs. 10,00,000/-(Ten Lac) for mental and physical harassment from the opposite party no.1 bank; or
4. To provide an amount of Rs. 1,00,000/-(One Lac) compensation from opposite party no. 3 for not making any provisions regarding insurance facility to the Locker Holders in India; or
5. To provide an amount of Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) litigation fees from opposite party bank; or
6. To pass such other order as this Hon'ble Commission may deem fit and proper in the circumstances of the case as may deem fit in the interest of justice."
2.
प्रस्तुत परिवाद के निस्तारण के उद्देश्य से सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनीगण द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया से लॉकर सुविधा आभूषण एवं कीमती सामान रखने हेतु लिया गया था। परिवादिनीगण ने एक , नया बचत खाता संख्या-357601010012036 विपक्षी संख्या-1 बैंक की शाखा सैदपुर में दिनांक , 20.12.2005 को खोला। उक्त शाखा लॉकर की सुविधा प्रदान करता है जिसमें सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था , है जिस पर विश्वास करते हुए परिवादिनीगण द्वारा लॉकर सुविधा के लिए आवेदन दिया एवं लॉकर सुविधा के लिए
1298/-
वांछित शुल्क अंकन रू0 का भुगतान किया गया। विपक्षी बैंक द्वारा लॉकर सुविधा प्रदान की गयी एवं यह स्पष्ट किया गया कि बैंक का हर कोना निगरानी में है एवं आधुनिक तकनीक की सभी सुविधाओं के साथ बनाया गया है।
-3- 3.
परिवादिनी ने आभूषण व अन्य कीमती सामान उक्त लॉकर में रख दिए। विपक्षी बैंक ने लॉकर की एक चाभी
परिवादिनी को दी एवं दूसरी चाभी अपने पास रख ली।
4.
परिवादिनी का यह कथन है कि दिनांक 08.05.2022 की मध्य रात्रि चोरी किसके द्वारा की गई एवं उक्त , ,41,620/- , लॉकर किसके द्वारा नष्ट किया गया एवं उसमें रखे कीमती सामान जो लगभग 74 रू0 के थे चोरी
चले गए।
5.
परिवादिनीगण का स्पष्ट कथन है कि विपक्षी बैंक में चोरी के समय न तो अलार्म बजा एवं न ही
सी.सी.टी.वी. कैमरे में अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए अपराध को दर्ज किया गया। दिनांक 09.05.2022 को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा जांच की गई एवं पुलिस को चोरी गए सामानो की सूची लॉकर धारक ने दी। परिवादिनीगण का यह भी कथन है कि उक्त चोरी विपक्षीगण की अनुचित सुरक्षा
व्यवस्था के कारण हुई है। इस प्रकार विपक्षीगण सेवा में कमी के लिए दोषी हैं।
6.
विपक्षीगण के पक्ष से उपस्थित योग्य अधिवक्तागण द्वारा इस आशय की आपत्ति उठायी
Login now and unlock free premium legal research
Login to SupremeToday AI and access free legal analysis, AI highlights, and smart tools.
Login
now!
India’s Legal research and Law Firm App, Download now!
Copyright © 2023 Vikas Info Solution Pvt Ltd. All Rights Reserved.