STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Post Master – Appellant
Versus
Ram Surat – Respondent
SC/9/A/2011/1173
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION UTTAR PRADESH FIRST APPEAL NO. SC/9/A/2011/1173 Post Master PRESENT ADDRESS - a ,UTTAR PRADESH.
.......Appellant(s)
Versus Ram Surat PRESENT ADDRESS - a ,UTTAR PRADESH.
.......Respondent(s)
BEFORE:
HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR , JUDICIAL MEMBER HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY , MEMBER FOR THE APPELLANT:
Post Master FOR THE RESPONDENT:
Ram Surat DATED: 07/01/2025
ORDER
(
मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ अपील संख्या-1173/2011 , , पोस्ट मास्टर पोस्ट आफिस चंदिया हजारा तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत तथा दो अन्य बनाम रामसूरत पुत्र श्री नत्थोनी
एवं
अपील संख्या-1655/2011 , , सुप्रीटेंडेंट आफ पोस्ट आफिसेज सीतापुर डिवीजन सीतापुर तथा दो अन्य बनाम शरद कुमार पुत्र जय प्रकाश वर्मा
:-
समक्ष
1. , माननीय श्री सुशील कुमार सदस्य। 2. , माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य।
: 07.01.2025 दिनांक , माननीय श्री सुशील कुमार सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
1. , , , परिवाद सं0-9/2010 राम सूरत बनाम पोस्ट मास्टर पोस्ट चंदिया में विद्वान जिला आयोग पीलीभीत द्वारा
25.5.2011 , पारित निर्णय/आदेश दिनांक के विरूद्ध अपील सं0-1173/2011 प्रस्तुत की गई है इस परिवाद को ,000/-
स्वीकार करते हुए विद्वान जिला आयोग ने सेवा में कमी के कारण अंकन 3 रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश ,000/-
पारित किया है साथ ही परिवाद व्यय के रूप में अंकन 2 रू0 भी अदा करने के लिए आदेशित किया है।
2. , , परिवाद सं0-229/2007 शरद कुमार बनाम प्रधान डाकघर सीतापुर तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग
1.8.2011 , सीतापुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक के विरूद्ध अपील सं0-1655/2011 प्रस्तुत की गई है ,000/-
इस परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विद्वान जिला आयोग ने अंकन 25 रू0 की धनराशि 6 प्रतिशत -2-
ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. , चूंकि उपरोक्त दोनों अपीलें जिस निर्णय/आदेश से प्रभावित हैं उन पर लागू होने वाली विधि एवं तथ्य एक , , समान हैं इसलिए दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय/आदेश द्वारा किया जा रहा है इस हेतु अपील संख्या-1173/2011 अग्रणी अपील होगी।
4 उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता डा0 यू.वी. सिंह के सहायक श्री श्रीकृष्ण पाठक को
सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
है। 5.
परिवाद सं0-9/2010 के अनुसार दिनांक 17.6.2009 को एक रजिस्ट्रीशुदा पत्र विपक्षी के माध्यम से , ,000/-
हरनेक सिंह के पास भेजा था जिसमें अंकन 7 रू0 का एक बैंक ड्राफ्ट भी था। यह पत्र कभी भी गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचा।
6.
विपक्षीगण का कथन है कि पत्र दिनांकित 17.6.2009 गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया था और इसकी सूचना
दिनांक 23.6.2009 को कर दी गई थी।
7.
विद्वान जिला आयोग ने उपरोक्त परिवाद में साक्ष्य की व्याख्या करते हुए निष्कर्ष दिया है कि दिनांक , 17.6.2009 के पत्र की तामील संबंधित व्यक्ति को किए जाने का कोई सबूत नहीं है जबकि परिवादी ने सशपथ साबित किया है कि यह डाक कभी भी प्राप्त नहीं हुई। तद्नुसार सेवा में कमी मानते हुए विद्वान जिला आयोग ने
उपरोक्त वर्णित निर्णय/आदेश पारित किया है।
8.
परिवाद सं0-229/2007 के अनुसार दिनांक 13.8.2007 को प्रधान डाकघर सीतापुर से एक आवेदन पत्र , कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद -3-
प्रेषित किया गया था। यह आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तिथि दिनांक 17.8.2007 थी। यह आवेदन पत्र स्पीड , पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया था जो 24 से 36 घण्टे के अंदर भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। ,000/- , परिवादी द्वारा अंकन 2 रू0 खर्च करके सहायक परीक्षा की तैयारी की गई थी परन्तु विपक्षीगण की लापरवाही के कारण यह आवेदन पत्र आयोग को प्राप्त नहीं कराया गया और दिनांक 31.8.2007 को परिवादी के , पास लिफाफा वापस प्रेषित किया गया जिस पर समय की आपत्ति की टिप्पणी अंकित थी। लिफाफे पर सीतापुर , पोस्ट आफिस की मोहर ही लगी थी इलाहाबाद पोस्ट आफिस की कोई मोहर अंकित नहीं थी न ही किसी तारीख का
उल्लेख था।
9.
विपक्षीगण का कथन है कि परिवादी ने डाकघर में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। स्पीड पोस्ट की संख्या , नहीं बताई गई इसलिए शिकायत दूर करने का अवसर स्वंय परिवादी द्वारा नहीं दिया गया।
10.
विद्वान जिला आयोग ने उपरोक्त परिवाद में साक्ष्य की व्याख्या करते हुए निष्कर्ष दिया है कि विपक्षीगण के स्तर से लापरवाही कारित हुई है। तदनुसार सेवा में कमी मानते हुए विद्वान जिला आयोग ने उपरोक्त वर्णित निर्णय/आदेश पारित किया है।
11.
उपरोक्त दोनों अपीलों के ज्ञापन में वर्णित आधारों तथा मौखिक बहस का सार यह है कि पोस्ट आफिस अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत विभाग को क्षतिपूर्ति के
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