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2025 Supreme(Online)(SCDRC) 39583

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Senior Divisional Manager National Insurance Company Ltd. – Appellant
Versus
Kamlavati Devi & Another – Respondent
SC/9/A/1397/2023



Petitioner Advocates:Rehana Khan ,Respondent Advocate: P.R. Kanaujia, Vijay Kumar Yadav

##PAGE1##

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

UTTAR PRADESH

FIRST APPEAL NO. SC/9/A/1397/2023

Senior Divisional Manager, National Insurance Company Ltd.

PRESENT ADDRESS - Bank Road Gorakhpur,UTTAR PRADESH.

.......Appellant(s)

Versus

Kamlavati Devi & Another

PRESENT ADDRESS - Post-Ahirauli BAzar, Thana Kasiya, Dist.-Kushinagar,UTTAR PRADESH.

.......Respondent(s)

BEFORE:

HON'BLE MR. JUSTICE AJAI KUMAR SRIVASTAVA , PRESIDENT

HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY , MEMBER

FOR THE APPELLANT:

Senior Divisional Manager, National Insurance Company Ltd.

FOR THE RESPONDENT:

Kamlavati Devi & Another

DATED: 26/12/2025

ORDER

(

सुरक्षित)

, ,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ।

397/2023

अपील सं0 :-1

( ,

जिला उपभोक्ता आयोग कुशीनगर द्वारा परिवाद सं0-222/2018 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20/05/2023

)

के विरूद्ध

1- Senior Divisional Manager, National Insuance Company Ltd, Bank Road

Gorakhpur.

2- Branch Manager, National Insurance Company Ltd Branch-Ramkola road

Padrauna, District Kushinagar.

………….Appellants

Vs.

##PAGE2##

Kamlavati Devi, W/O Kanhaiyalal Sa-Patai Post-Ahirauli Bazar, Thana Kasiya,

District Kushinagar

…………… Respondent

समक्ष

1. ,

मा0 न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष

2. ,

मा0 श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य

:

उपस्थिति

अपीलार्थीगण के पक्ष से विद्वान अधिवक्ता:- सुश्री रेहाना खान

प्रत्यर्थी के पक्ष से विद्वान अधिवक्ता:- श्री परशुराम कनौजिया

दिनांक:-26.12.2025

,

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.

प्रस्तुत अपील अपीलाथी द्वारा परिवाद सं0-222/2018 कमलावती देवी बनाम वरिष्ठ मण्डलीय प्रबंधक

,

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग कुशीनगर द्वारा पारित आलोच्य

,

निर्णय/आदेश दिनांक 20/05/2023 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है जिसके अंतर्गत जिला उपभोक्ता आयोग

ने उभय-पक्ष को सुनने के उपरान्त अधोलिखित आदेश पारित किया है:-

''

परिवादिनी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आज्ञप्त किया जाता है तथा विपक्षीगण को आदेश

दिया जाता है कि वे परिवादिनी को मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित राशि का

भुगतान दो माह में करें। इसमें विफल रहने पर उपरोक्त राशि पर निर्णय तिथि से 08 प्रतिशत ब्याज

''

विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी को अदा किया जायेगा।

2.

सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिनी के पति स्वर्गीय कन्हैया लाल घर के मुखिया एवं

,

कृषक थे। दिनांक 31.5.2017 को सायंकाल 6 बजे परिवादिनी के पति मोटरसाइकिल से हवाई हड्डे के रास्ते से

,

जो आम लोगों का रास्ता है बाजार जा रहे थे अचानक जानवर के आ जाने से उसको बचाने के कारण मोटरसाइकिल

,

से गढ्ढे में गिर गये जिस कारण उन्हें गंभीर चोटें आयी और दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने परिवादिनी के पति के

मोबाईल से परिवादिनी के पुत्र को सूचित किया। घायल को डॉक्टर ज्ञानप्रकाश को दिखाया गया जिन्होने

, ,

प्राथमिक उपचार के पश्चात गोरखपुर रेफर कर दिया जहाँ दिनांक 31.12.2017 को रात में रचित हास्पिटल

दाउदपुर गोरखपुर में भर्ती कराया गया। दिनाक 4.1.2018 को जब सुबह स्थिति गंभीर हो गया तो उन्हे प्रातः 10

बजे केजीएमयू सहारा/आरएमएल हास्पिटल लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया लेकिन लखनऊ जाते समय रास्ते में

ही परिवादिनी के पति की मृत्यु हो गयी। दिनांक 5.1.2018 को सुबह 10 बजे रिश्तेदारों व ग्रामप्रधान के मौजूदगी

में पंचनामा बनाया गया और दाह संस्कार कर दिया गया। दुर्घटना की सूचना स्थानीय थाने को भी दिया गया।

##PAGE3##

परिवादिनी का कथन है कि उसके पति किसान सर्वहित बीमा योजना की पात्रता में आते थे। अत: आवश्यक

कागजात विपक्षी संख्या-2 के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा गया लेकिन परिवादिनी का दावा दिनाँक

,

25.6.2018 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि मृतक का पोस्टमार्टम पुलिस पंचनामा नही था। परिवादिनी का

कथन है मृतक के शव का पोस्टमार्टम नही हुआ था लेकिन पंचनामा बनाकर दाह संस्कार किया गया था जबकि

विपक्षी से दिनॉक 29.5.2018 को चिकित्सा लाभ के लिए 12672/- रू० ही प्राप्त हुआ। अतः परिवादिनी ने

,00,000/-

मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के तहत बीमित राशि 5 रू0 विपक्षीगण से दिलाये जाने हेतु यह

वाद दायर किया है।

3.

विपक्षी ने लिखित कथन दाखिल किया है जिसमे कहा गया है कि परिवादिनी का परिवाद पत्र खारिज किया

,

जाये। मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना के संचालन का जिम्मा विपक्षी को दिया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्व

अभिलेखों में दर्ज ऐसे खातेदार एवं सहखातेदार जो प्रदेश के निवासी हों तथा जिनकी आय 75000 रू0 से कम हो

और उनकी आयु 18 से 70 के मध्य हो तो ऐसे मुखिया/रोटी अर्जक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर

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