STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Sunita Yadav, President, Monika Malik, Member
Tata Motors Limited – Appellant
Versus
Sudhir Sharma – Respondent
प्रथम अपील क्रमांक-253/2018 | प्रथम अपील क्रमांक-263/2018
| Table of Content |
|---|
| 1. summary of trial court proceedings and parties' initial grievances. (Para 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6) |
| 2. appellants contend absence of expert evidence regarding manufacturing defects. (Para 7 , 8 , 9) |
| 3. requirement of expert testimony to prove manufacturing defects. (Para 10 , 11 , 12 , 13) |
| 4. appeals accepted and trial court order set aside. (Para 14 , 15) |
:: पक्षकारगण द्वारा ::
टाटा मोटर्स/अनावेदक क्रमांक-3 की ओर से श्री ललित गुप्ता अधिवक्ता।
परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
अग्रवाल मोटर्स/अनावेदक क्रमांक-1 की ओर से श्री आशुतोष मिश्रा अधिवक्ता।
टाटा फाइनेंस/अनावेदक क्रमांक-2 की ओर से श्री उदयराज सिंह परमार अधिवक्ता।
आदेश
(दिनांक 23/03/2026 को पारित)
माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुनीता यादव अनुसार :-
1. उक्त दोनों अपीलें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रीवा (संक्षेप में "जिला आयोग") के प्रकरण क्रमांक-256/2013 में पारित आदेश दिनांक 18/07/2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, अतः एक ही आदेश द्वारा उपर्युक्त दोनों अपीलों का निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्य अपील क्रमांक-253/2018 से लिए गए हैं।
2. परिवादी द्वारा संक्षिप्त में परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसने अनावेदक क्रमांक-1 से दिनांक 05/06/2012 को ट्रक क्रय किया था, जिसका बीमा अनावेदक क्रमांक-3 से करवाया गया था। वाहन का उपयोग करते ही उसमें बार-बार खराबियां आती रही। वाहन में भार लेकर चलने की क्षमता नहीं थी, काला धुंआ देता था। परिवादी ने दिनांक 29/07/2012, 31/10/2012, 17/11/2012, 27/12/2012, 02/01/2013 तथा दिनांक 17/07/2013 को अधिकृत सर्विस सेन्टर में वाहन दिखाया किन्तु वाहन में निर्माण संबंधी दोष होने के कारण उसमें बार-बार खराबी आती रही। अनावेदकगण ने परिवादी को पुराना वाहन विक्रय किया था। सुधार नहीं हो पाने के कारण वाहन खड़ा कर दिया है अतः अनावेदकगण से परिवाद पत्र में चाहा गया वांछित अनुतोष दिलाया जावे।
3. विपक्षी क्रमांक-1 की ओर से परिवाद का लिखित जवाब संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत वाहन में समय-समय से सर्विसिंग, इंजन आयल, आयल फिल्टर, डीजल फिल्टर आदि बदला जाना चाहिए तथा जो बिल प्रस्तुत किये गये हैं वह इन्हीं चीजों के हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः परिवाद निरस्त किया जावे।
4. विपक्षी क्रमांक-2 की ओर से परिवाद का लिखित जवाब संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक क्रमांक-2 का कार्यालय या निवास रीवा में नहीं है, इसलिए इस फोरम को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। परिवादी ने अनावेदक क्रमांक-2 से वित्तीय सहायता प्राप्त कर प्रश्नगत वाहन क्रय किया था। अतः परिवाद निरस्त किया जावे।
5. विपक्षी क्रमांक-3 की ओर से परिवाद का लिखित जवाब संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी ने वाहन की प्रथम निःशुल्क सर्विसिंग दिनांक 17/07/2012 को 2,565 किलोमीटर पर करायी थी, सर्विसिंग के दौरान परिवादी के द्वारा वाहन में कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी थी। द्वितीय सर्विसिंग दिनांक 14/08/2012 को 8,599 किलोमीटर पर के. रवीन्द्र ऑटोमोबाइल, औरंगाबाद में करायी गयी थी, जिसमें भी परिवादी द्वारा वाहन में कोई गड़बड़ी होना नहीं बताया था। तृतीय सर्विसिंग दिनांक 02/10/2012 को 17,965 किलोमीटर चलने पर जीत एण्ड मीत इंटरप्राइजेज, रीवा में कराया था, जिसमें परिवादी ने स्टेयरिंग कड़ी होना, पिकअप नहीं होना तथा गियर लीवर से आवाज आने की शिकायत की थी, जिसे सुधार दिया गया था। परिवादी ने दिनांक 30/10/2012 को 25,670 किलोमीटर चलने पर वाहन को अनावेदक क्रमांक-1 के यहां दिखाया था तथा डीडीयू जैमिंग एवं ईंधन खपत अधिक होने की शिकायत की थी, जिसे सुधार किया गया था। तत्पश्चात् पुनः दिनांक 17/11/2012 को 29,075 किलोमीटर चलने पर वाहन को अनावेदक क्रमांक-1 के यहां दिखाया था तथा ईंधन खपत अधिक होने, गियर आयल रिसाव, पावर स्टेयरिंग आयल रिसाव, अधिक धुंआ आने की शिकायत की गयी थी। पांचवी निःशुल्क सर्विसिंग हेतु जीत एण्ड मीत इंटरप्राइजेज के यहां दिनांक 02/01/2013 को वाहन लाया था, जिसमें परिवादी ने कोई समस्या होना नहीं बताया। दिनांक 03/04/2013 को 45,229 किलोमीटर पर परिवादी ने वाहन में कोई समस्या होना नहीं बताया। दिनांक 23/05/2013 को 54,000 किलोमीटर चलने पर वाहन में क्लच सेटिंग, इंजन आयल, आयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर बदले गये थे। वाहन में कोई निर्माण सम्बन्धी दोष नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किया जावे।
6. विद्व
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