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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 3396

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
HDB Financial Services – Appellant
Versus
Sultan Alam & Another – Respondent
SC/9/A/1570/2023



Petitioner Advocates:Pramendra Verma & Ravi Kant Sharma ,Respondent Advocate: Avinash Sharma,Divya Kumar Srivastava, Komal Singh

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION UTTAR PRADESH FIRST APPEAL NO. SC/9/A/1570/2023 HDB Financial Services PRESENT ADDRESS - Branch Office-Lari Manjil, Padrauna, Kasia Road, Chawani, Padrauna, Dist.-Kushinagar Through Authorized Signatory,UTTAR PRADESH.

.......Appellant(s)

Versus Sultan Alam & Another PRESENT ADDRESS - R/O-Village Sohrauna, Post-Singhapatti, Dist.-Kushinagar, U.P.,UTTAR PRADESH.

.......Respondent(s)

BEFORE:

HON'BLE MR. JUSTICE AJAI KUMAR SRIVASTAVA , PRESIDENT HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY , MEMBER FOR THE APPELLANT:

HDB Financial Services, Pramendra Verma & Ravi Kant Sharma (Advocate)

FOR THE RESPONDENT:

Sultan Alam & Another, Avinash Sharma,Divya Kumar Srivastava, Komal Singh (Advocate)

DATED: 12/05/2026

ORDER

(

सुरक्षित)

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ अपील संख्या 1570 सन 2023 एच डी बी फाइनेन्शियल सर्विसेज ब्रांच आफिस लारी मंजिल पडरौना कसयां रोड छावनी पड़रौना।

.......

अपीलार्थी/विपक्षी

बनाम सुल्तान आलम पुत्र नबी हुसैन निवासी ग्राम सोहरौना पोस्ट सिघांपट्टी जिला कुशीनगर व अन्य।

.........

परिवादी/प्रत्यर्थी

:-

समक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ] अध्यक्ष

2.

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य अपीलार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता - श्री प्रमेन्द्र वर्मा की सहायक अधिवक्ता सुश्री रैना कटियार प्रत्यर्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता - श्री अविनाश शर्मा

दिनांक 12.05.2026 माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय

1.

प्रश्नगत अपील अपीलार्थी/विपक्षी द्धारा परिवाद संख्या-317/2022 सुल्तान आलम बनाम एच डी बी , फाइनेन्शियल सर्विस व अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग कुशीनगर द्धारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.08.2023 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है जिसके माध्यम से विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग द्धारा

अधोलिखित निर्णय/आदेश पारित किया है:-

'' विपक्षी संख्या-01 जिस तिथि से वाहन को अपने कब्जे में लिये हैं उस तिथि से वाहन के ऋण पर कोई , भी ब्याज ओवर ड्यूज या अदर चार्ज नहीं लगायेंगें।

ट्रक को कब्जा में लेने की तिथि से निर्णय की तिथि तक विपक्षी संख्या-01 अंकन 200/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से परिवादी को क्षतिपूर्ति देगें। यह क्षतिपूर्ति की राशि किश्त में समायोजित की जायेगी।

विपक्षी ने जो प्रीसेल नोटिस जिस बकाया राशि का उल्लेख किया है उसका 25 प्रतिशत परिवादी जिस दिन उन्हें देगें उसी दिन ट्रक विपक्षी संख्या-01 द्धारा परिवादी को कब्जे में सही हालत में सौंप दिया जायेगा।

‘’

परिवादी विपक्षी के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार ब्याज की दर के हिसाब से भुगतान करेगें।

2.

पीठ द्धारा अपीलार्थी के पक्ष से उपस्थित योग्य अधिवक्ता श्री प्रमेन्द्र वर्मा की सहायता कर रही

अधिवक्ता सुश्री रैना कटियार एवं प्रत्यर्थी के पक्ष से उपस्थित योग्य अधिवक्ता श्री अविनाश शर्मा के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना गया तथा आलोच्य निर्णय/आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परीक्षण व परिशीलन किया गया।

3.

प्रस्तुत अपील के निस्तारण के उद्देश्य से सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी संख्या-01 एच डी बी फाइनेन्स कम्पनी से ट्रक फाइनेन्स के संबंध में बात कर समस्त औपचारिकता पूरी करते हुये कुछ प्रिन्टेड एवं सादे कागजात व सादे चेक जिस पर गारन्टर के हस्ताक्षर थे को दिनांक 04.08.2019 को जमा करने पर विपक्षी संख्या-01 द्धारा अंकन 1521116/-का ऋण 5.32 प्रतिशत ब्याज पर स्वीकृत करके भुगतान किया। परिवादी ऋण की धनराशि एवं अपने पास से कुछ जमा धनराशि लगाकर ट्रक संख्या- यू0 पी0 53 एफटी 3338 क्रय किया। ऋण की धनराशि परिवादी द्धारा अंकन 46700/-रूपये प्रतिमाह की दर से 50 मासिक किश्तों में भुगतान किया जाना था। परिवादी अगस्त 2020 तक कुल 37 मासिक किश्तों का भुगतान कर चुका है। दिनांक 27.07.2021 को परिवादी का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके मरम्मत में परिवादी का काफी धन व्यय हुआ जिस कारण परिवादी किश्तों का भुगतान नहीं कर सका। परिवादी ऋण के सापेक्ष 85 प्रतिशत धनराशि (1331640.78) रूपये का भुगतान विपक्षी संख्या-01 को कर चुका है। अगस्त 2022 में विपक्षी संख्या-01 द्धारा परिवादी पर अंकन 188702/-रूपये का बकाया शेष बताया गया था। परिवादी को यदि विपक्षी संख्या-01 ओवर ड्यूज एवं अदर चार्जेज को निरस्त कर 5.32 प्रतिशत ब्याज की दर से गणना करते हुये किश्तों का निर्धारण कर दें तो वह अदा करने के लिये तैयार है। विपक्षी ने बिना किसी सूचना के दिनांक 17.09.2022 को वाहन जब सामान लेकर वाराणसी जा रहा था अपने कब्जे में लेते हुये बेंच दिया जिससे परिवादी को अपूर्णनीय क्षति

हुई अतएव क्षुब्

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