STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
BRANCH MANAGER MAGMA H.D.I. GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED – Appellant
Versus
KUMARI SAMIYA D/o. Late rajendra kispotta – Respondent
आदेश
( द्वारा- प्रमोद कुमार वर्मा, सदस्य )
अपीलार्थी/विरुद्ध पक्षकार ने यह अपील धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग) (जिसे आगे संक्षिप्त में "संबंधित जिला आयोग" संबोधित किया जाएगा) द्वारा प्रकरण क्रमांक-डीसी/389/सीसी/03/2025 पक्षकार "कुमारी सामिया विरुद्ध शाखा प्रबंधक, मैग्मा एच. डी. आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" में पारित आदेश दिनांक-23.06.2025 जिसके द्वारा उत्तरवादिनी/परिवादिनी के परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेशित किया गया है कि "अनावेदक बीमा कंपनी आदेश दिनांक से 60 दिवस के भीतर बीमाधन राशि-15,00,000/-(पंद्रह लाख रुपये) एवं उक्त राशि पर परिवाद प्रस्तुति दिनांक-27.01.2025 से वास्तविक भुगतान दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज व मानसिक क्षति हेतु 5,000/-(पांच हजार रुपये) तथा वाद व्यय हेतु 4,000/-(चार हजार रुपये) भुगतान करेगा अन्यथा 60 दिवस के बाद संपूर्ण अवार्ड राशि पर 08 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा", से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया है।
02- संबंधित जिला आयोग के समक्ष उत्तरवादिनी/परिवादिनी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार रहा है कि उत्तरवादिनी/परिवादिनी के भाई दिनेश कुमार किस्पोट्टा आ. स्व. राजेन्द्र किस्पोट्टा ने एक वाहन हीरो स्प्लेंडर क्रमांक-सी.जी. 15 डी एक्स/6656 क्
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