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2026 Supreme(Online)(SCDRC) 5177

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
Smt. Namevati – Appellant
Versus
Bank Of Baroda – Respondent
SC/9/A/1896/2023



Petitioner Advocates:R.K. Gupta ,Respondent Advocate:

##PAGE1##

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

UTTAR PRADESH

FIRST APPEAL NO. SC/9/A/1896/2023

Smt. Namevati

PRESENT ADDRESS - Gali Hakimvali, Kuncha Langurkhana, Mistan Ganj, City & Dist.-

Rampur,UTTAR PRADESH.

.......Appellant(s)

Versus

Bank Of Baroda

PRESENT ADDRESS - Branch Office Diamond Road, Near Greenwood School, Civil Lines, City &

Dist.- Rampur Through Senior Manager ,UTTAR PRADESH.

.......Respondent(s)

BEFORE:

HON'BLE MR. JUSTICE AJAI KUMAR SRIVASTAVA , PRESIDENT

HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY , MEMBER

FOR THE APPELLANT:

Smt. Namevati, R.K. Gupta (Advocate)

FOR THE RESPONDENT:

Bank Of Baroda

DATED: 10/07/2026

ORDER

(

मौखिक)

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ

एससी/9/एफए/1896 सन 2023

श्रीमती नेमवती

.......

अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

##PAGE2##

बैंक आफ बड़ौदा शाखा कार्यालय डायमंड रोड रामपुर

.........

प्रत्यर्थी/विपक्षी

:-

समक्ष

]

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष

2. ]

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य

अपीलार्थी की ओर से सुयोग्य अधिवक्ता - श्री आर0 के0 गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुयोग्य अधिवक्ता - कोई नहीं

दिनांक 10.07.2026

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य द्वारा उदघोषित।

निर्णय

,

परिवाद संख्या-25/2023 श्रीमती नेमवती बनाम बैंक आफ बड़ौदा में जिला उपभोक्ता आयोग रामपुर द्धारा

पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के

अंतर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गई है।

चूंकि आलोच्य आदेश दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग द्धारा परिवाद

एमएसीटी/डिस्ट्रिक्ट जज के खाते में कम ब्याज प्राप्त होने के कारण परिवादिनी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है

जिसे उपभोक्ता विवाद न मानते हुये खारिज किया गया।

प्रत्यर्थी को नोटिस निर्गत किया गया था जिसके संबंध में कार्यालय आख्या दिनांकित 21.03.2025 के

अनुसार प्रत्यर्थी पर प्रेषित पंजीकृत नोटिस अदम तामील वापस प्राप्त नहीं हुई है। अत: प्रत्यर्थी पर नोटिस

तामीला पर्याप्त अवधारित किया जाता है। आज सुनवाई के समय प्रत्यर्थी के पक्ष से कोई उपस्थित नहीं है न

ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत: प्रस्तुत अपील को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर

अंतिम रूप से निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

हमने अपीलार्थी पक्ष से उपस्थित योग्य अधिवक्ता श्री आर0 के0 गुप्ता की बहस सुनी एवं अभिलेख तथा

प्रश्नगत आलोच्य आदेश का परिशीलन किया।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत परिवाद एम ए सी

टी/जिला जज रामपुर के कार्यालय में लगाई गई टी डी आर में ब्याज कम मिलने से क्षुब्ध होकर योजित किया गया

जिसमे जिला आयोग द्धारा अपीलार्थी/परिवादी को उपभोक्ता होना न मानते हुये परिवाद निरस्त कर दिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप होना दर्शित नहीं होता है। उक्त आदेश

##PAGE3##

के स्थिर रहने से अपीलार्थी/परिवादी को अपूर्णनीय क्षति होने की भी संभावना है।

अत: समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये पीठ का यह सुविचारित मत है कि

अपीलार्थी/परिवादी को इस आशय से एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाना न्याय के उद्देश्यो के अनुरूप होगा कि वे

विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में उपभोक्ता के मामले में अपना पक्ष रखें

जिससे जिला उपभोक्ता आयोग द्धारा परिवाद संख्या-25/2023 का निस्तारण गुण-अवगुण के आधार पर

सुनिश्चित किया जा सके। परिणामत: यह अपील स्वीकार करते हुये निस्तारण हेतु जिला उपभोक्ता आयोग को

प्रेतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग रामपुर द्धारा परिवाद संख्या-25/2023

श्रीमती नेमवती बनाम बैंक आफ बड़ौदा में पारित आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांक 13.10.2023 अपास्त किया

जाता है तथा प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग रामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वे

उपरोक्त परिवाद को अपने मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित करते हुये अपीलार्थी/परिवादी को उपभोक्ता के मामले

पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये परिवाद का निस्तारण विधिनुसार किया जायेगा।

अपीलार्थी/परिवादी जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष दिनांक 10.08.2026 को उपस्थित हो।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी/परिवादी द्धारा विधिक बिन्दुओं का निस्तारण न किये जाने की

दशा में जिला उपभोक्ता आयोग उचित वैधानिक आदेश पारित करने के लिये स्तवंत्र होगें।

इस निर्णय/आदेश को आयोग की बेवसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

(

सुधा उपाध्याय) (न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव)

सदस्य अध्यक्ष

रंजीत पी.ए.

##PAGE4##

पी

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