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Cause Title/Judgement-Entry
STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2010/03
( Date of Filing : 01 Jan 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Bardani Lal
a
...........Appellant(s)
Versus
1. U P P C L
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 29 Nov 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-03/2010

Bardani Lal Son of Sri Punna

Vs.

Uttar Pradesh Power Corporation Limited & other  

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित: श्री मनोज कुमार, विद्धान अधिवक्‍ता  

दिनांक :29.11.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.       परिवाद संख्‍या-15/2005, बरदानी लाल बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, हमीरपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.10.2009 के विरूद्ध यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है।

2.          परिवाद के तथ्‍यों के अनुसार परिवादी द्वारा कभी भी विद्युत कनेक्‍शन का उपभोग नहीं किया गया, जबकि विपक्षीगण द्वारा विद्युत कनेक्‍शन 014393 दिखाया गया है और इस कनेक्‍शन पर 32,892/-रू0 की धनराशि बतायी जा रही है तथा आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

3.           जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा साक्ष्‍य की व्‍याख्‍या के उपरांत यह निष्‍कर्ष दिया गया कि वादी द्वारा जमानत धनराशि जमा करने पर विद्युत कनेक्‍शन दिया गया है, जिसका उपभोग किया गया है, इसलिए विद्युत शुल्‍क अदा करने के लिए उत्‍तरदायी है। तदनुसार परिवाद खारिज कर दिया गया है। स्‍वयं परिवादी द्वारा धनराशि जमा की गयी थी, जिसके पश्‍चात विद्युत कनेक्‍शन जारी किया गया है। इस आदेश के विपरीत निष्‍कर्ष देने का कोई तथ्‍य अवगत नहीं कराया, इसलिए अपील खारिज होने योग्‍य है।

आदेश

           अपील खारिज की जाती है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।

          उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

   संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 
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