Raibareily Vikas Pradhikaran Raibareily through Secretary
...........Respondent(s)
BEFORE:
HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
PRESENT:
Dated : 08 Nov 2021
Final Order / Judgement
मौखिक
पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या -62/2021
चन्द्र भान मिश्रा बनाम रायबरेली विकास प्राधिकरण
08.11.2021
पुनर्विलोकन आवेदन पत्र पर सुना गया। रू. 4214/- जमा करने का सबूत होने के बावजूद इस राशि को जमा न मानने तथा अंकन रू. 310/- के स्थान पर रू. 301/- लिखे जाने के संबंध में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्विलोकन करने का कोई प्रावधान नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है, परन्तु पुरातन अधिनियम के अंतर्गत निस्तारित परिवाद में अपीलों के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होते, इसलिए निर्णय का पुनर्विलोकन संभव नहीं है। यद्यपि पुनर्विलोकन स्वीकार करने योग्य है, परन्तु गुणदोष पर पारित निर्णय के संबंध में पुनर्विलोकन संधारणीय नहीं है, अत: पुनर्विलोकन आवेदन खारिज किया जाता है।