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The Bihar Regional Development Authority Act, 1974

[BIHAR ACT 40 OF 1982]1

23-01-1982

An Act to provide for the Development of various regions of the State of Bihar according to plan and for matters ancillary thereto. Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the twenty-eighth year of the Republic of India as follows: 1. Assented to by the President on 23-01-1982 and published in Bihar Gazette (ext-ord.) dated 25-1-1982.

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S.संख्या-2/नि. 103/2000 अधिसूचना

झारखंड सरकार,

नगर विकास, लोक निर्माण विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक - १५/२/२०००

अधिनियम, 2000 की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य सरकार बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम, 1981 को इनके द्वारा यथा उल्लिखित अधिनियम के रूप में संदर्भित निम्नलिखित संशोधनों के राय अंगीकृत करती है :-

1. यथा उल्लिखित अधिनियम, 1981 की धारा-1(1) में अंकित "बिहार" शब्द को "झारखंड" शब्द से प्रतिस्थापित समझा जाय। झारखंड राज्य केवल में अग्रलिखित प्रयोजनों के लिए यह अधिनियम अब "झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 1981" समझा जायेगा।

2. यथा उल्लिखित अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जहाँ-जहाँ "बिहार" शब्द का उल्लेख किया गया है, वहाँ-वहाँ उसे "झारखंड" शब्द से प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के संपर्क सचिव

ज्ञापांक- ०८ /राँची, दिनांक- १५/२/२०००

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रालय, राँची को गणत के आपार्थ अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- ०८ /राँची, दिनांक- १५/२/२०००

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S.Chapter I PRELIMINARY


S.Chapter II THE REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY AND ITS OBJECT


S.9 Constitution of Committees.

(1) The Authority may constitute Committee consisting wholly of members or wholly of other persons or partly of members and partly of other persons for such purpose or purposes as it may think fit.

(2) A Committee constituted under this section shall meet at such time and place and shall observe such rules or procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be determined by regulations made in this behalf.

(3) A Committee constituted under this section, shall have such duties, responsibilities and powers as may be prescribed by the Authority and all its recommendations and acts shall be subject to final confirmation by the Authority.

(4) The members of a Committee shall be paid such fees and allowances for attending its meetings and for attending to any other work of the Authority, as may be determined by regulations made in this behalf.


S.10 Members of the Authority not to take part in proceedings in which they are personally interested.

(1) A member or person associated with the Authority or a member of any Committee who—

  • (a) has directly or indirectly, by himself or any partner, employer or employee, any such share or interest in respect of any matter; or
  • (b) has acted professionally, in relation to any matter, on behalf of person having therein any such share or interest ...

shall not vote or take part in any proceeding of the Authority or any Committee relating to such matter.

(2) If any member or any person associated with the Authority or any member of a Committee appointed under section 9 has, directly or indirectly, any beneficial interest in any land situated in an area comprised in any housing or development scheme framed under this Act or in an area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act—

  • (i) he shall at a meeting relating to such area of the Authority or any Committee inform the person presiding, of the nature o

S.Chapter III RESPONSIBILITIES, POWERS AND FUNCTIONS OF THE AUTHORITY


S.Chapter IV REGIONAL PLAN, MASTER PLAN AND ZONAL DEVELOPMENT PLAN


S.Chapter V ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND


S.Chapter VI DEVELOPMENT OF LAND AND BUILDING CONTROL


S.31 Owner's obligation when dealing with land as building sites.

31. Owner's obligation when dealing with land as building sites.—If the owner of any land, including a local authority, a body corporate constituted under any law and a department of the Government utilities, sells, leases out or otherwise disposes of such land, he shall lay down and make a street or streets giving access and right of way to the owners of the plots into which the land may be divided, so as to connect them with an existing public or private street, and also provide other amenities.

Comments and case-law

[Section 31 provides for the land owner's obligation when dealing with land as building sites. Uma Shyam Parivar Trust vs. State of Bihar, 1990 (1) PLJ 503.]


S.32 Lay-out Plan.

32. Lay-out Plan.—(1) Before utilising, selling or otherwise dealing with any land under Section 31, the owner thereof shall apply to the Authority in writing with a lay-out plan of the land showing following particulars, namely :—

  • (a) the plots into which the land is proposed to be divided for the erection of buildings thereon and the purpose or purposes for which such buildings are to be used;
  • (b) the reservation or allotment of any site for any street, open space, park, recreation ground, schools, markets or any other public purposes;
  • (c) the intended level, direction and width of street or streets;
  • (d) the regular line of street or streets;
  • (e) the arrangements with specification to be made for levelling, paving, metalling, flagging, channelling, sewering, draining, conserving scrap-ring and lighting street or streets.

Every application under sub-section (1) shall be accompanied by such fee as may be prescribed by r

S.33 Alteration or demolition of street made in breach of Section 32.

(1) If any person lays out or makes any street referred to in Section 32, without or otherwise than in conformity with the orders of the Authority, the Vice Chairman may whether or not the offender be prosecuted under this Act, by notice—

  • (a) require the offender to show cause in writing and send to the Vice Chairman on or before such date as may be specified in the notice why such street should not be altered to the satisfaction of the Vice-Chairman or, if such alteration be impracticable, why such street should not be demolished; or
  • (b) require the offender to appear before the Vice-Chairman either personally or by a duly authorised agent on such day and at such time and place as may be specified in the notice and show cause aforesaid.

(2) If any person on whom such notice is served fails to show cause to the satisfaction of the Vice-Chairman why such street should not be so altered or demolished, the Vice-Chairman may pass an order directing t

S.Chapter VII FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT.


S.Chapter VIII SUPPLEMENTARY AND MISCELLANEOUS PROVISIONS


S.70 Authentication of orders and documents of the Authority.

All permissions, orders, decisions, notices and other documents of the authority shall be authenticated by the signature of the Secretary to the Authority or any other officer authorised by the Authority in this behalf.


S.Chapter IX DAMAGES, LEGAL PROCEEDINGS AND TRIBUNAL


S.85-क सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों को अन्य स्थानों पर गंदगी, गंदगी और बाधाओं पर रोक तथा दण्डों हटाने का आदेश

कोई भी व्यक्ति बिना उपाध्यक्ष या प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना वर्णित शर्तों के विपरीत प्राधिकार क्षेत्र में किसी सड़क, फुटपाथ, आमगमन के अन्य भागों, नाला या सुली-पूर्ण नाले, सार्वजनिक उपयोग, के किसी अन्य स्थान पर कोई स्टाल, झोपड़ी, गुमटी, क्लूसी, बैंच, बक्सा, नाव, छत्ता, पशु, सीढ़ी, साइन बोर्ड या अन्य कोई चीज नहीं रखेगा और उपाध्यक्ष ऐसे किसी अन्य कार्रवाई को अतिरिक्त जो इस अधिनियम या अन्य किसी कानून या नियम के अधीन की जा सकती है, बिना पूर्ति सूचना दिये किसी स्थल से विदूषण और बाधाओं को हटाने का आदेश दे सकेगा और किसी पुलिस पदाधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस अवहेलना में यथा वर्णित अवधि के भीतर ऐसे विदूषण या बाधा को हटा दे और वह पुलिस अधिकारी तदनुसार उस अवहेलना का अनुपालन करेंगे।

Comments and case-law

[Vice-Chairman of Development Authority has power to get the encroachment removed even without any prior notice and permit the taking of help of police for the purpose. Where eviction notice was issued following passing of order of evi

S.Chapter X REPEALS, SAVINGS AND DISSOLUTION


S.अध्याय 1 प्रारंभिक


S.1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकर अधिनियम, 1981 कहा जा सकेगा।

(2) यह उस तारीख को और ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।


S.2 परिभाषाएँ :-

जबतक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में -

  • (क) ‘सुख-सुविधा के अन्तर्गत सड़क, जलापूर्ति, बाजार-प्रकाश, जल-निकास, फल-प्रणाली, लोक-निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासन, शौचालय, पार्क, शैक्षिक, सामुदायिक और आमोद-प्रमोदात्मक सुविधाएँ तथा ऐसी अन्य सुविधाएँ भी हैं, जिन्हें राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख-सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;
  • (ख) ‘प्राधिकार’ से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-3 के अधीन गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकार;
  • (ग) “भवन-निर्माण” में ऐसी कोई संरचना या किसी संरचना का कोई भाग, जो आवासिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हो, चाहे वह वास्तविक उपयोग में हो या नहीं, और उसकी चहारदीवारी या घेरा भी शामिल है।
  • (घ) ‘निर्माण-पद्धति’ के अन्तर्गत भवन या उसके किसी भाग की परिवर्तन या पुनः परिवर्तन अथवा किसी भवन के किसी भाग या किसी खुली जगह का छत-निर्माण या पुनः छत-निर्माण, किसी भवन में सारवान परिवर्तन या विस्तार, किसी भवन में कोई ऐसा परिवर्तन जिससे उसके

S.अध्याय 2 क्षेत्रीय विकास प्राधिकर और उसका गठन


S.3 क्षेत्रीय विकास प्राधिकर :-

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद किसी भी समय शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ‘संबद्ध क्षेत्र’ के नाम से क्षेत्रीय विकास प्राधिकार’ गठित करेगी।

(2) प्राधिकार पूर्ववत नाम से एक निगम निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी। साथ ही, उसे स्थावर और जंगम, दोनों ही प्रकार का सम्पत्ति अर्जित करने, धारित करने और उसका निपटाव करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उस पर वाद चलाया जायेगा।

(3) प्राधिकार में निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :-

  • (क) अध्यक्ष जो बिहार राज्य के नागरिक कार्य विभाग का मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति होगा, तथा उसकी पदावधि सामान्यतः तीन वर्ष की होगी।
  • (ख) उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;
  • (ग) योजना-सदस्य जो मुख्य नगर निवेशक, बिहार या सहायक नगर निवेशक से अन्यून पंक्ति का होगा, उसका नाम निर्देशित होगा-पदेन;
  • (घ) क्षेत्रीय प्राधिकारों में पड़ने वाले स्थानीय निकायों के सदस्यों के बीच से तीन प्रतिनिधि जिन

S.4 प्राधिकर के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं :-

(1) कोई भी व्यक्ति प्राधिकार के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या उसका सदस्य बनने के लिए अर्हित होगा, यदि वह -

  • (क) किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं पाया गया है जिसमें नैतिक असमता अन्तर्गत हो दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, बशर्ते कि ऐसे दोषसिद्ध अपराध अपना न कर दी गई हो ;
  • (ख) दिवालिया या शोधनाशक्तिमान रूप में न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदक हो या अप्रमाणपत्रित दिवालिया अथवा अनुमोचित शोधनाशक्तिमान हो ;
  • (ग) प्राधिकार के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से या गई किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी द्वारा, कोई शेयर या हित रखता हो ;
  • (घ) किसी ऐसे नियामत कम्पनी का निदेशक या सचिव या प्रबन्ध या अन्य वेतनभोगी पदाधिकारी हो, जिसका प्राधिकार के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या नियोजन में कोई शेयर या हित है ; या
  • (ङ) विकृतचित्त हो ।

(2) कोई व्यक्ति केवल इस कारण कम्पनी का शेयरधारी होने के कारण उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन अनर्हित हो नहीं होगा या

S.5 सदस्य का अपसारण :-

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा किसी सदस्य को पद से अपसारित कर सकेगी, यदि वह-

  • (क) प्राधिकार को अनुज्ञा बिना, प्राधिकार की लगातार तीन से अधिक बैठकों अनुपस्थित रहा हो ; या
  • (ख) विधि-व्यवसायी होने के नाते, किसी ऐसी रिट्लि, डायंडक या अन्य विधि कार्यवाही में जिनमें प्राधिकार पक्षकार के रूप में या अन्यथा हितबद्ध ...

( ख ) सरकार को यह राय में सदस्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाय

परन्तु जब सरकार उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाही करने की प्रस्थापना करे, तो सम्बद्ध सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जायेगा और स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना तथा ऐसी कार्यवाही के समय में कारण अभिलिखित किये बिना ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन अपसारित कोई सदस्य पुनः निर्वाचन या पुनः नाम-निर्देशन का पात्र नहीं होगा।


S.6 प्राधिकर का स्टाफ

(1) प्राधिकर में एक सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा या विनियमों द्वारा विहित अथवा प्राधिकर या अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

(2) प्राधिकर राज्य सरकार द्वारा यथानुगुमोदित विनियमावली द्वारा विहित नियमों और निबन्धों के अध्यक्ष (आर्थिक योजनाकार, परिवहन योजनाकार, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाकार, आकड़ें, सूचना और पद्धति योजनाकार, जैसे तकनीकी कार्य विशेषज्ञ सहित) उतने अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण सम्पादन के लिये आवश्यक हो, तथा उसके पदनाम और श्रेणी अवधारित कर सकेगा।

(3) प्राधिकर का सचिव, अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी प्राधिकर की नियुक्तियों से वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों से शासित होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित हो।

परन्तु, 500 रु से अधूत वेतनवाले पदों पर बिहार लोक-सेवा आयोग की सलाह से नियुक्ति की जायगी। प्राधिकर 500 रु से ऊपर वेतनवाले किसी पद पर राज्य सरकार के अनुमोदन से नियुक्त कर सकेगी। ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि किसी भी दशा में छः महीने से अ

S.7 प्राधिकर की बैठक

(1) प्राधिकर की बैठक हर एक कैलण्डर वर्ष में कम-से-कम 6 बार होगी और दो क्रमवर्ती बैठकों के बीच साठ दिनों से अधिक का अन्तर नहीं रहेगा।

(2) बैठक का संचालन, कोरम पूर्ति, नोटिस के तामीली कार्य सूची आदि बाबी होगी जो विनियमों में विहित हो।


S.8 क्षेत्रीय एवं विकास क्षेत्र की स्थापना तथा उसकी सीमाओं में परिवर्तन

(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, सीमा परिभाषि करते हुए (i) क्षेत्र तथा (ii) विकास क्षेत्र नामक क्षेत्रों को स्थापना कर सकेगी जिनके लिये प्राधिकर क्रमशः क्षेत्रीय योजना और अधियोजना तैयार करेगा तथा वहाँ विकास-कार्य का निष्पादन कर सकेगा।

परन्तु कोई भी सैनिक छावनी या उसका कोई भाग अथवा सैनिक या प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये अपेक्षित कोई भी क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी बिना, ऐसे क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, क्षेत्र और विकास क्षेत्र की सीमाओं परिवर्तित कर सकेगी, ताकि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र उससे शामिल या उससे अलग किया जा सके।

(3) इस धारा के अधीन यथास्थापित क्षेत्र और विकास क्षेत्र की सीमाओं का खोतक नक्शा प्राधिकर, सहायता और सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरों के कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगा।

(4) यदि विकेन्द्रीकरण और कार्य की सफलता के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार खोई नया


S.11

परन्तु इस अध्याय में विनिर्दिष्ट रूप से यथा उपबंधित के सिवा, इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि इससे प्राधिकर को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि को अवहेलना करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।


S.अध्याय 3 प्राधिकर के उत्तरदायित्व, शक्ति और कर्त्तव्य


S.12 विकास क्षेत्रों से सम्बन्धित स्कीमों के आयोजन और निष्पादन के लिये प्राधिकर का उत्तरदायित्व

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकर विकास क्षेत्र या उसके भाग से सम्बन्धित सभी योजनायें और निर्माण, के निर्धारण, समन्वय और निष्पादन के पर्यवेक्षण के लिये तथा अधिक विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के उत्तरदायी होगा :-

  • (क) भूमि अर्जन और भूमि विकास,
  • (ख) सामान्य सुधार निर्माण, जिसमें बाजार-सड़कों, सड़कों और जल निकास का अभिन्यास, पुनः अभिन्यास या उपान्तरण तथा मल-निर्यास भी शामिल है ;
  • (ग) प्लाट-पुनर्गठन स्कीमें ;
  • (घ) आवास स्कीमें जिनमें उप-नगर और ग्रामीण आवास भी है।
  • (ङ) गंदी बस्ती सफाई और गंदी बस्ती सुधार स्कीमें ;
  • (च) परिवहन स्कीमें, जिनमें नदी-परिवहन भी हैं ;
  • (छ) जल पाव-गैस, विद्युत आदि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिये स्कीमें ;
  • (ज) खुदरा और थोक-व्यापार केन्द्र अस्पताल, शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थायें तथा आमोद-प्रमोदात्मक सुविधायें, क्रीड़ा स्थल, पार्क आदि सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिये स्कीमें ;
  • (झ) प्रदूषण-निरोध स्कीमें ;
  • (ञ) वातावरण में सुधार के लिये वन रोपण, बागवानी या कोई

S.13 प्राधिकर स्थानीय प्राधिकरों को निर्देश दे सकेगा

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी प्राधिकर किसी विकास परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में किसी ऐसे प्राधिकर का, जिसे धारा 12 के अधीन किसी धन का शुगतान किया गया हो, ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह वांछित समझे।

(2) प्राधिकर धारा 12 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण की शक्तियों का इस तरह प्रयोग करेगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो कि हर विकास परियोजना, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के हित में और अनुमोदित नक्शे के अनुसार, निष्पादित की जाती है।


S.14 किसी अन्य प्राधिकर, निगम, निकाय और सरकारी विभाग द्वारा स्कीमों को निष्पादन के अनुसार कार्यान्वित नहीं किये जाने पर उन्हें कार्यान्वित करने की प्राधिकर की शक्ति

(1) यदि प्राधिकर का समाधान हो जाये कि किसी विकास परियोजना के सम्बन्ध में धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये निर्देश का उससे विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकर, निगम, निकाय एवं अन्य एजेन्सी द्वारा पालन नहीं किया गया है अथवा ऐसा स्थानीय प्राधिकर, निगम निकाय या सरकारी विभाग क्षेत्र के किसी भाग के विकास के लिये अपने हाथ में ली गई किसी स्कीम को पूर्णतः कार्यान्वित करने में असमर्थ है, प्राधिकर किसी निर्माण को स्वयं अपने हाथ में ले सकेगा और यथाशक्ति, ऐसी विकास परियोजना के निष्पादन के लिये या ऐसी स्कीम के कार्यान्वयन के लिये व्यय कर सकेगा तथा स्थानीय प्राधिकर, निगम निकाय एवं एजेंसी से उसका खर्च वसूल सकेगा।

(2) प्राधिकर राज्य-सरकार द्वारा यथानिर्देशित कोई निर्माण भी अपने जिम्मे ले सकेगा और ऐसा खर्च कर सकेगा जो उस कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक हो।

(3) यदि प्राधिकर उप-धारा (1) के अधीन कोई कार्य अपने जिम्मे ले तो, ऐसे कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ वह ऐसी सभी शक्तियों रखने वाला समझा जायेगा, जिनका धारा 13 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकर द्वारा तत्समय प्रवृत्त

S.15 स्कीमों में व्यवस्थानीय बातें

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा 12 की उप-धारा (1) में उल्लिखित स्कीमों में निम्नलिखित किसी या सभी बातों की व्यवस्था की जा सकेगी :-

  • (क) स्कीम के निष्पादन के लिये आवश्यक या उससे प्रभावित किसी सम्पत्ति की खरीद, विनिमय या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा अर्जन ;
  • (ख) स्कीम में समाविष्ट किसी बाजार-सड़क या सड़क का अभिन्यास या पुनः अभिन्यास ;
  • (ग) स्कीम में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनः वितरण;
  • (घ) मानव-वास के लिये अनुपयुक्त या खतरनाक वास-गृहों या वास-गृहों के भागों अथवा नालों, भ्रेस स्पलाई आदि सहित किसी प्रकार के निर्माण दो बन्द करना या ढहाना ; और
  • (ङ) बाधा उत्पन्न करनेवाले भवनों या भवनों के भागों या बाजार-सड़कों अथवा किसी प्रकार के निर्माण को ढहाना।

S.अध्याय 4 क्षेत्रीय योजना, अधियोजना और क्षेत्रीय योजना


S.16 क्षेत्रीय योजना का तैयार किया जाना

प्राधिकर यथाशीघ्र क्षेत्रीय सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक सर्वेक्षण करेगा और क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा जिसमें यह वृहद् स्तरों में उपदर्शित होगा कि क्षेत्र की भूमि का किस रीति से उपयोग किया जायेगा, तथा पर विकास-कार्य नियोजित करने या अन्यथा ऐसा कोई विकास-कार्य कितने प्रकारों में कार्यान्वित किया जायेगा, संचार और परिवहन का जाल, नैसर्गिक स्रोतों के संरक्षण और विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण आवास-व्यवस्था आदि के लिये बुनियादी अवस्थापना के विकास के लिये प्रस्ताव, और ऐसे अन्य विषय जिनसे क्षेत्र के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो, तथा विशेषकर ऐसी किसी योजना में, निम्नलिखित एक से अधिक या जो विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा :

  • (क) विभिन्न उपयोगों के लिये भूमि का आवंटन, भूमि का सामान्य वितरण और, सामान्य अवस्थिति, तथा ऐसी सीमा जहाँ तक भूमि का आवासिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषिक प्रयोजनों या सरकारी और अन्य कार्यालयों, वन या खनिज सम्पद्योजनों के लिये उपयोग किया जा सकेगा ;
  • (ख) खुली जगहों, उद्यानों, आमोद-प्रमोद स्थलों, चिड़ियाखानों, आरक्षित प्राकृतिक स्थलों, जीव-जन

S.17 नागरिक सर्वेक्षण और अधियोजना

(1) क्षेत्रीय योजना की तैयारी के साथ-साथ उसके बाद यथाशीघ्र प्राधिकर, विकास क्षेत्र का नागरिक सर्वेक्षण करेगा और भूमि खांचे के भीतर एक अधियोजना का प्रारूप तैयार करेगा।

(2) इस अधियोजना के प्रारूप के पहले, बिहार टाउन प्लानिंग एण्ड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट 1951 (बिहार अधिनियम 5, 1951) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित की जा चुकी पूर्ण या आंशिक क्षेत्र की अधियोजना तब तक के लिये इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन प्राधिकर द्वारा तैयार और राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गयी समझी जायगी जब तक प्राधिकर अधियोजना को उपान्तरित न कर दे, या नयी अधियोजना तैयार न कर ले।

(3) अधियोजना प्रारूप में -

  • (क) ऐसे संक्षेत्र परिभाषित रहेंगे, जिनमें विकास क्षेत्र, विकास के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जा सकेगा तथा उसमें वह रीति उपदर्शित रहेगी, जिस रीति से हरके संबंध भूमि का उपयोग (उस पर विकास कार्य करते हुए या अन्यथा) किये जाने का प्रावधान हो और वे प्रक्रम भी उपदर्शित रहेंगे, जिन प्रक्रमों में ऐसा विकास कार्यान्वित किया जायेगा ; और
  • (ख) अधियोजना उस खांचे के

S.18 अधियोजना की विषयवस्तु

अधियोजना प्रारूप में सामान्यतः वह रीति उपदर्शित रहेगी, जिस रीति से विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि का प्रयोग विनियमित किया जायेगा तथा उसमें वह रीति भी उपदर्शित रहेगी, जिस रीति से उस विकास क्षेत्र में भूमि का विकास कार्यान्वित किया जायेगा। विशिष्टतः इसमें निम्नलिखित में से सभी या किन्हीं बातों के लिये, जब तक आवश्यक हो, उपबंध रहेगा :-

  • (क) आवासिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषिक, आमोद-प्रमोदात्मक आदि प्रयोजनों तथा अन्य उपयोगों के लिये भूमि-निर्धारण का प्रस्ताव ;
  • (ग) खुले स्थान, खेल स्थान, स्टेडियम, चिड़ियाखाना, हरित क्षेत्र, आरक्षित प्राकृतिक स्थल, शरण स्थानों (रैफ्यूजी) प्लेनीटोरियम और (डेरी) गव्यशाला के लिये क्षेत्र निर्धारण;
  • (घ) परिवहन और संचार, जैसे कि सड़क, राजपथ, पार्क पथ, रेलवे, जलमार्ग, नहर और एयरपोर्ट, जिनके अन्तर्गत इनका विस्तार और विकास भी हैं ;
  • (ङ) जलापूर्ति, जल निकास, मल-प्रणाली, मल-निर्यास, अन्य लोकोपयोगी सुख-सुविधाएँ और सेवाएँ जिनके अन्तर्गत बिजली और गैस भी हैं ;
  • (च) प्राकृतिक दृश्य दूषित वाले क्षेत्रों का परिरक्षण,

S.19 संक्रीय विकास योजना तैयार करना

(1) अधियोजना के बाद यथाशीघ्र प्राधिकार ऐसे हर संश्लेष के लिये जिसमें कि विकास क्षेत्र विभाजित किया जा सकता है, एक संक्रीय विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा ।

(2) संक्रीय विकास योजना में –

  • (क) संक्रीय के विकास के लिये स्थल, नक्शा और भूमि उपयोग नक्शा शामिल रहेगा तथा संश्लेष में सरकारी भवनों और अन्य लोक-निर्माणों एवं उपयोगिताओं, सड़कों, गृह-निर्माण, आमोद-प्रमोद, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, विद्यालय, अस्पताल और सार्वजनिक खुली जगहों और अन्य कोटि के सार्वजनिक एवं निजी प्रयोजनों आदि चीज़ों के लिये प्रस्तावित भूमि उपयोग का लगभग अवस्थापन और सीमा दिखलाई जायगी ;
  • (ख) जनसंख्या घनत्व और भवन घनत्व का मानक और अपेक्षित होने पर अन्य आदर्श विनिर्दिष्ट किया जायगा ;
  • (ग) संक्रीयात्रत ऐसे हरके क्षेत्र को दिखाया जायगा, जो कि प्राधिकार की राय में, विकास या पुनर्विकास के लिये अपेक्षित हो सकता हो ; और
  • (घ) खास तौर से, निम्नलिखित विषयों को साथी विषयों से संबंधित व्यवस्था अन्तर्विष्ट की जायगी :–
    • (i) भवनों के परिमाण के लिये किसी स्थल का प्लॉ

S.20 अनुपूरक योजना राज्य सरकार को अधिसूचना

(1) इस अध्याय में "योजना" शब्द में क्षेत्रीय योजना अधियोजना और संक्रीय विकास योजना सम्मिलित हैं ।

(2) प्राधिकार हर योजना, इसकी तैयारी के बाद यथाशीघ्र अनुमोदनार्थ राज्य सरकार के उपस्थापित करेगा । राज्य सरकार या तो बिना किसी उपान्तरण के या उन उपान्तरणों सहित, जो वह आवश्यक समझे, योजना को अनुमोदित कर सकेगी या प्राधिकार को यह निर्देश देते हुए कि वह निर्दिष्ट सामग्री के पर्यवेक्षण तैयार करे या योजना अनुमोदित करने से इन्कार कर देगी ।


S.21 योजना तैयार और अनुमोदित करने में अनुसरणीय प्रक्रिया

(1) कोई योजना अंतिम रूप से तैयार करने और अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को उपस्थापित करने के पूर्व प्राधिकार योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसकी एक प्रति तैयारी के लिये उपलब्ध कराकर लोक निर्मित बनाये गये नियमों द्वारा यथाविधि फारम में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगा और नोटिस में यथाविधिनिर्दिष्ट तारीख से पहले जो नोटिस प्रकाशन की तिथि से चार महीने के पहले की तारीख न होगी, योजना प्रारूप के बारे में किसी भी व्यक्ति आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित करेगा ।

(2) प्राधिकार संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पूरा अवसर देने और सुझावों, आपत्तियों तथा अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, यदि आवश्यक हो तो, योजना प्रारूप को उपान्तरित करेगा और उसे राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित कर देगा ।


S.22 योजना का प्रकाशन और प्रवर्तन की तारीख

राज्य सरकार द्वारा योजना अनुमोदित किये जाने के तुरन्त बाद राज्य सरकार नियमावली द्वारा यथाविधि रीति से नोटिस प्रकाशित करेगी जिसमें यह बताया रहेगा कि योजना अनुमोदित हो गई है और एक ऐसे स्थान का नाम दिया रहे जहाँ योजना को एक प्रति का शीघ्र युक्तियुक्त समय में निरीक्षण किया जा सकता है, साथ ही राज्य सरकार उसमें एक तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगी (जो ऐसी नोटिस के प्रकाशन की तारीख से दिन से पहले की न होगी) जिस तारीख को योजना प्रवर्तित होगी ।


S.23 भूमि के उपखंड में परिवर्तन करने या उसके विकास पर निर्बंधन

(1) वह व्यक्ति योजना प्रारूप का प्रकाशन होने पर या उसके बाद, किसी कृषित परियोजना से संबंधित योजना द्वारा आच्छादित किसी भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन या स्थापना नहीं करेगा या प्राधिकार


S.24 योजना का उपान्तरण या पुनर्विलोकन

(1) यदि योजना के प्रवर्तन के आने के बाद किसी समय राज्य सरकार या प्राधिकार की राय में योजना का उपान्तरण आवश्यक हो; तो राज्य सरकार प्राधिकार को राय से योजना का उपान्तरण कर सकेगी, लेकिन ऐसा करने में इस अध्याय के पूर्वापगामी उपबंध, जहाँ तक वे लागू किये जा सकते हों वहाँ तक, योजना के उपान्तरण पर उसी तरह लागू होंगे जिस तरह योजना की तैयारी, प्रकाशन और अनुमोदन के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) अधिक-से-अधिक पाँच वर्षों के अंतराल पर योजना का पूर्णत: पुनर्विलोकन और महत्वपूर्ण नीति विषयक बातों का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जायेगा ।


S.25 अधियोजना एवं संक्रीय विकास योजना के प्रवर्तन की तारीख

किसी अधियोजना या संक्रीय विकास योजना को अंतिम रूप दिये जाने के तुरन्त बाद प्राधिकार विनियमों द्वारा विहित रीति से उसे प्रकाशित करेगा जिसमें प्रवर्तन की तारीख दी रहेगी ।


S.अध्याय 5 भूमि का अर्जन और निपटाव


S.26 भूमि का अधिग्रहण अर्जन

(1) यदि राज्य सरकार को राय में कोई भूमि इस अध्याय के अधीन प्राधिकार के कृत्य पालन के लिये अपेक्षित हो, तो 'लोक प्रयोजन' के लिये अपेक्षित माना जायेगा और राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार प्राधिकार के लिये ऐसी भूमि अर्जित कर सकेगी ।

(2) किसी भी ऐसी भूमि को जो राज्य सरकार की हो या प्राधिकार के लिये राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई हो, राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के जरिये प्राधिकार को सौंप सकेगी ।


S.27 प्राधिकार द्वारा भूमि का निपटाव

प्राधिकार की भूमि का निपटाव, जहाँ तक पर विकास कार्यान्वित हुआ हो या नहीं, इसके प्रयोजनार्थ बनाये गये विनियमों के अनुसार प्राधिकार द्वारा किया जायगा ।


S.28 प्राधिकार द्वारा संपत्तियों का अर्जन

प्राधिकार, खरीद, विनिमय, दान, पट्टा और बंधक द्वारा यथाविधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य पद्धति में स्थावर या जंगम संपत्ति का अर्जन कर सकेगा ।


S.29 इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम 1, 1894) के अधीन अनिवार्य अर्जन द्वारा भूमि अर्जन कर सकेगी;

परन्तु जहाँ पटना के किसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र में अवस्थित किसी भूमि को अधियोजना या संक्रीय विकास योजना द्वारा, खुली या अनिर्मित स्थान के रूप में रखने की अपेक्षा की गई हो उसे ऐसी अधियोजना/संक्रीय योजना में अनिवार्य अर्जन के अधीन अभिहित लिखा गया हो वहाँ, यदि संबद्ध संक्रीय योजना के प्रवर्तन की तारीख से दस वर्ष बीत जाने पर अथवा जहाँ भूमि भूमि ऐसी अधियोजना और संक्रीय योजना के किसी संशोधन द्वारा अपेक्षित या अभिहित हो वहाँ ऐसे संशोधन के प्रवर्तन की तारीख से यह भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित नहीं की जाये तो भूमि का स्वामी, इस प्रकार अर्जित की जानेवाली भूमि में अपने हित की अपेक्षा करते हुए राज्य सरकार पर सूचना तामील कर सकेगा :

(2) यदि राज्य सरकार सूचना पाने की तारीख से 6 (छ:) महीने तक अधिग्रहण अधिनियम 1894 ....


S.अध्याय 6 भूमि विकास और नियंत्रण


S.30 इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद अनुज्ञा के बिना भूमि का कोई विकास न किया जायेगा

इस अधिनियम के उपबंध उन इलाकों और क्षेत्र में लागू होंगे जो सम


S.34 उपाध्यक्ष को निर्माण-कार्य निष्पादित करने का आदेश देने का व्यतिक्रम अथवा स्वयं उसे निष्पादित कराने की शक्ति

(1) यदि किसी प्राईवेट बाजार-सड़क या बाजार-सड़क के किसी भाग में संतुलन, खड़ंजा लगाना (पेविंग), रोड़ ढलाई (मेटलिंग) पत्थर जोड़ाई (पेविंग), प्रणाल (चैनलिंग), मल-प्रणाल (सर्विंग), जल-निष्कासन (ड्रेनेज), मलबहाव (कचरा?) (सुरक्षित) या प्रकाश की व्यवस्था उपाध्यक्ष के समाधान के अनुसार न की जाए तो, वह बाजार-सड़क या उसके भाग के स्वामियों को तथा ऐसी बाजार-सड़क या उसके किसी भाग की अग्रस्थ या संश्लिष्ट भूमियों और भवनों के स्वामियों को नोटिस देकर उनसे ऐसा कोई निर्माण उसकी राय में आवश्यक हो और ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि ऐसा निर्माण नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित न किया जाय, तो उपाध्यक्ष यदि उचित समझे तो, स्वयं निष्पादित करायेगा और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं से संबंधित मद में हुए खर्च के इस अधिनियम के अधीन वसूला कर देने में उत्पन्नात्मक रूप में उस अनुपात में वसूल सकेगा जो उपाध्यक्ष अवधारित करे।


S.35 मंजूरी के बिना भवन-निर्माण का प्रतिषेध

कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना और इस अध्याय के उपबंधों तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन किसी भवन का परिर्माण या भवन परिवर्तन का आरंभ करेगा, भवन में परिवर्तन/परिवर्धन करेगा, अन्यथा नहीं।

परन्तु प्राधिकार विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए पृथक् विनियमावली बनायेगा।


S.36 भवन आदि का परिर्माण

(1) किसी स्थानीय प्राधिकार, विधि के अधीन निर्मित किसी निकाय और किसी विभाग के सहित हरके व्यक्ति जो-

  • (क) कोई विकास योजना या कोई अन्य विकास कार्य करना चाहे,
  • (ख) किसी भवन का परिर्माण,
  • (ग) उसमें कोई परिवर्धन/परिवर्तन करना चाहे, अपने इस विचार की लिखित नोटिस देकर उपाध्यक्ष के पास इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा यथाविहित पार्श्वों और आकारकारी दस्तावेज के साथ मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

परन्तु ऐसी मंजूरी लेने की कोई जरूरत न होगी, यदि परिवर्तन स्थानधर, रसोई-घर, जल-निकासी व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बिना भवन के अंदर किया जाए और प्रस्तावित आंतरिक परिवर्तन से तत्समय प्रचलित भवन-विनियमों या योजना-मानकों के उपबंधों का उल्लंघन न हो।

(2) ऐसी हरके नोटिस के साथ ऐसे दस्तावेज और नक्शे दिए जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) उप-धारा (1) के अधीन हरके आवेदन के साथ ऐसी फीस दी जाएगी जो इस अधिनियम के बनाए गए विनियमों द्वारा विहित है।

परन्तु रेलवे, केन्द्रीय सरकार के पर्यटन एवं उड्डयन, विभागों तथा बिहार राज्य सरकार के परिचालन सम्बद्ध विभागों के अधी

S.37 किसी भवन के परिर्माण या उसमें परिवर्तन-परिवर्धन के लिए आवेदन की मंजूरी या नामंजूरी

(1) उपाध्यक्ष किसी भवन के परिर्माण या उसमें परिवर्तन-परिवर्धन की मंजूरी देने का दायित्व तब तक न रहेगा जब तक कि ऐसे भवन परिर्माण या परिवर्तन-परिवर्धन से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन न हो।

(2) यदि प्रस्तावित परिर्माण या परिवर्तन-परिवर्धन से इस अध्याय में इस अध्याय के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन होता हो, तो नक्शे की मंजूरी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(3) उपाध्यक्ष अपनी मंजूरी उस व्यक्ति को संसूचित करेगा जिसने नोटिस दी हो, और जहाँ वह मंजूरी देने से इनकार करे वहाँ ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण अभिलिखित करेगा तथा उस व्यक्ति को कारण सहित नामंजूरी संसूचित करेगा जिसने नोटिस दी हो।

(4) उपर्युक्त मंजूरी या नामंजूरी रसीद से संसूचित की जायेगी जो इसके निर्णित बनें विनियमों में विनिर्दिष्ट हो।

(5) यदि धारा 36 के अधीन उपाध्यक्ष के पास आवेदन किए जाने की तीन माहों की अवधि बीत जाने के बाद उपाध्यक्ष इस पर कोई आदेश न दे और इस संबंध में उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश की कोई नोटिस आवेदक को नहीं दी जाय, तो आवेदक रजिस्ट्री

S.38 दुर्व्यवदेशन के अधीन दी गई मंजूरी

यदि कोई भवन परिर्मित करने या उसमें कोई परिवर्तन-परिवर्धन न करने की मंजूरी दी जाने के बाद किसी भी समय यह विदित हो जाय कि ऐसी मंजूरी धारा 37 के अधीन दी गई नोटिस या प्रस्तुत जानकारी में किसी सारवान तथ्यपूर्ण विवरण या कपटपूर्ण कथन के फलस्वरूप दी गई थी, तो यह लिखित आदेश द्वारा और अधिलिखित ... परन्तु ऐसा कोई आदेश देने के पहले उपाध्यक्ष प्रभावित व्यक्ति को इस बात की सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाए।


S.39 कतिपय स्थायी भवन-निर्माण रोकने का आदेश

(1) जहाँ धारा 37 में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना या प्रतिकूल अथवा ऐसी मंजूरी जिस शर्त पर दी गई हो उसका उल्लंघन करते हुए अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बने विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी भवन का अथवा उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन आरंभ किया गया हो या किया जा रहा हो (किन्तु पूरा न हो सका हो) उपाध्यक्ष ऐसा किसी भी अन्य कार्रवाई के अंतिरिक्त, जो इस अध्याय के अधीन की जा सकती है, आदेश द्वारा उस व्यक्ति से जिसकी प्रेरणा से उक्त भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया गया हो या किया जा रहा हो अपेक्षा कर सकता है कि उसे तुरंत रोक दिया जाए।

(2) यदि ऐसे आदेश का तुरंत अनुपालन न किया जाता हो, तो उपाध्यक्ष किसी पुलिस पदाधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस अपेक्षा में यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस परिसर से उस व्यक्ति को तथा उसके सहायकों और कामगारों को हटा दे, तथा वह पुलिस पदाधिकारी तदनुसार उस अपेक्षा का अनुपालन करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षा का अनुपालन हो जाने के बाद, उपाध्यक्ष यदि उचित समझे तो लिखित आदेश द्वारा किसी पुलिस पदाधिकारी को या प्राधिकार के किसी पदाधिकारी या

S.40 निर्माण में परिवर्तन कराने की उपाध्यक्ष की शक्ति

(1) उपाध्यक्ष किसी भवन के परिर्माण अथवा उसमें परिवर्तन या परिवर्धन के दौरान तिसरी किसी समय, अथवा इसके प्रयोजनार्थ को विनियम के अधीन यथापेक्षित प्रमाण-पत्र के उपस्थापन के बाद 6 (छ:) मास के भीतर किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कोई बात विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके संबंध में ऐसा परिर्माण या निर्माण धारा 37 में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना या प्रतिकूल अथवा ऐसी मंजूरी की किसी शर्त के अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बने विनियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में न हो, और उस व्यक्ति से, जिसने धारा 36 के अधीन नोटिस दी हो या को भवन के परिर्माण का स्वामी हो, अपेक्षा कर सकेगा कि वह-

  • (क) उक्त नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट परिवर्तन इस प्रकार करे कि वह भवन या निर्माण उसका मंजूरी, शर्तें या उपबंधों के अनुरूप हो जाय, या
  • (ख) नोटिस में अभिलिखित अवधि के भीतर हेतुक दर्शित करे कि ऐसा परिवर्तन क्यों न किया जाय।

(2) यदि वह व्यक्ति या स्वामी पूर्वोक्त रीति से हेतुक दर्शित न करे तो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट परिवर्तन करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) यदि वह व्यक्ति या स्वामी पूर्वोक

S.41 भूमि और भवन का योजनाओं के प्रतिकूल उपयोग

किसी संख्या में कोई विकास योजना लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति उस संश्लिष्ट में स्थित किसी भूमि या भवन का उपयोग उस योजना के अनुरूप ही करेगा या करने देगा अन्यथा नहीं।

परन्तु इस निमित्त बने विनियमों द्वारा यथाविहित शर्तों और निर्बंधों पर किसी भूमि या भवन का उपयोग उस प्रयोजन में और उस हद तक जारी रखने विधि-संगत होगा जिस प्रयोजन में और जिस हद तक उसका उपयोग उक्त योजना के लागू होने की तारीख को होता रहा है।


S.42 अधिनियम से पूर्व की भवन-निर्माण अनुज्ञाएँ

यदि कोई ऐसा भवन जिसके निर्माण की अनुज्ञा इस अधिनियम के आरंभ से पहले निर्गत की जा चुकी हो, ऐसी अनुज्ञा की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर सर्वथा पूरा न हुआ हो तो, वह अनुज्ञा व्ययगत समझी जाएगी और नई अनुज्ञा आवश्यक होगी।


S.43 मंजूरी की कालावधि

एक बार दी गई मंजूरी तीन वर्षों तक मान्य रहेगी, जिसके भीतर रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार/अभियंता से या उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति से भवन विनियमों में विहित प्रारूप में एक पूर्ति प्रमाण-पत्र लेकर उपस्थापित करना होगा और यदि ऐसा न किया जाए, तो उक्त अवधि के बीतने के पहले ही फीस का भुगतान करके अनुज्ञा का पुनर्नवीनीकरण करा लेना होगा। उपाध्यक्ष द्वारा पुनर्मान्य की एक माह की अवधि में दी जायगी। पुनर्मान्यित तत्समय नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगा।


S.अध्याय 7 वित्त लेखा और अंकेक्षण


S.44 प्राधिकार की निधि

(1) प्राधिकार की अपनी निधि होगी और वह उसे अनुरक्षित करेगा, जिसमें निम्नलिखित आकलित किये जायेंगे :-

  • (क) प्राधिकार को राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम या किसी अन्य रूप में प्राप्त सभी धन,
  • (ख) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से भिन्न स्रोतों से ऋण या डिबेंचर के रूप में प्राप्त सभी धन;
  • (ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार को प्राप्त सभी फीसों, जिनमें शुल्काशुल्क? पौस और चार्ज भी हैं;
  • (घ) भूमि, भवन और स्थावर जंगम सम्पत्तियों के विक्रय से प्राधिकार को प्राप्त सभी धन; और
  • (ड़) भाटक और मुनाफे के रूप में या किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राधिकार को प्राप्त सभी धन;

परन्तु प्राधिकार को स्थापना में केन्द्रीय सरकार अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्य रूप में अंतरिक्त रकम देने के लिये वचनबद्ध नहीं होगी।

(2) प्राधिकार स्थावर सम्पत्ति के कतिपय अंतरणों पर इस धारा में आगे अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार शुल्क प्राप्त करेगा :-

  • (i) बिहार राज्य में लागू करने के लिये समय-समय पर यथापार्नित इंडियन स्टाम्प एक्

S.45 उधार लेने की शक्ति

प्राधिकार (राज्य और केंद्रीय सरकार से भिन्न) ऐसे शर्तों तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो राज्य सरकार अनुमोदित करे ऋण ले सकेगा।


S.46 निक्षेप निधि

(१) प्राधिकार धारा 69 के अधीन उधार लिए गए ऋण की अदायगी के लिये एक निक्षेप-निधि रखेगा और उस निधि में प्रतिवर्ष ऐसी राशि डालता जाएगा जो इस प्रकार उधार लिये गए सभी ऋणों की नियत अवधि के भीतर अदायगी के लिए पर्याप्त हो।

(२) निक्षेप-निधि या उसका कोई अंश ऐसे ऋण की पूर्ति के लिये, जो भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हो, प्रयोजनार्थ बन्ध सृजित की गई हो और जब तक उसका ऋण की पूर्ति के लिये प्रयोग न किया जाए, तब तक उसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन में नहीं किया जाएगा।


S.47 प्राधिकार का लेखा-विवरण

प्राधिकार प्रतिवर्ष नियमों द्वारा विहित रूप में और समय पर, तैयार आगामी वित्त-वर्ष के सम्बन्ध में एक बजट तैयार करेगा जिसमें प्राधिकार की प्राक्कलित आय और व्यय दर्शाये जायेंगे तथा राज्य सरकार को उसकी प्रतियाँ अग्रसारित करेगा, जो नियमों द्वारा विहित की जाए।


S.48 लेखा-परीक्षा

(१) प्राधिकार के लेखाओं का लेखा-परीक्षा ऐसे व्यक्ति से कराया जाएगा, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(२) लेखा-परीक्षा का पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा।

(३) लेखा-परीक्षक अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राधिकार के पास प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित कर देगा।


S.49 वार्षिक रिपोर्ट

प्राधिकार प्रतिवर्ष ऐसे विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके कार्य-कलापों की रिपोर्ट ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा और ऐसी तारीख तक जो उसके पहले राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो।


S.50 प्राक्कलन अनुमोदित करना, टेंडर आमंत्रित करना और संविदाएँ तथा पालन करने की शक्तियाँ

प्राधिकार प्राक्कलन अनुमोदित करेगा और टेंडर आमंत्रित करेगा तथा ऐसी सभी संविदाएँ करेगा और उनका पालन करेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजन और इसके प्रयोजनार्थ बनाए गए नियमों के अनुसार बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।


S.Chapter 8 अनुपूरक और प्रक्रमण तथा प्रक्रियाएँ


S.51 क्षति के लिये प्रतिकर के दावे का अधिक्रमण

यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी विकास कार्य के अपहरण के फलस्वरूप कोई क्षति होती है तो उसके लिये प्रतिकर के दावे का अधिक्रमण किया जाएगा।


S.52 शास्तियाँ

(१) यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निकाय की (जिसके अन्तर्गत स्थानीय, नियंत्रण निकाय या कोई सरकारी विभाग भी है) प्रेरणा से क्षेत्रीय विकास योजना, अधियोजना या संक्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में अथवा धारा 53 और 36 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना, अथवा किसी ऐसी शर्तों के उल्लंघन में जिनके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई हो, कोई विकास कार्य अपने हाथ में ले या निष्पादित करे तो वह दस हजार रुपये तक जुर्माने से एवं एक वर्ष की साधारण कैद के भागी होगा और अपराध-कर्म जारी रहने की दशा में, प्रथम अपराध-कर्म में योग-सिद्ध के बाद अपराध-कर्म जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिये पाँच सौ रुपये तक अतिरिक्त जुर्माने से दंडित होगा।

(२) जब कोई व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के उल्लंघन में या उक्त धारा के परन्तुक के अधीन विनियमों द्वारा यथाविहित किन्हीं शर्तों या निबंधनों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग करे तो वह पाँच हजार रुपये तक जुर्माने से और अपराध-कर्म जारी रहने की दशा में प्रथम अपराध-कर्म में योग सिद्ध के बाद अपराध-कर्म जारी र

S.53 नवनिर्मित भवनों में जल कनेक्शन देने के लिये जलापूर्ति और नगरपालिका प्राधिकारियों की प्रतिषेध

ऐसी कोई एजेंसी, जिसे विकास क्षेत्र में रहने वालों या अधिष्ठानों में जलापूर्ति या अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया हो, तब तक नवनिर्मित मकानों को जल कनेक्शन नहीं देगी या सेवाओं की व्यवस्था नहीं करेगी अपने पास से प्राप्त किसी कनेक्शन को स्थायी पूर्व व्यवहार के लिए परिवर्तित नहीं करेगी, तब तक ऐसे कनेक्शन के लिये, दिये गए आवेदन के साथ इस प्राधिकार अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मंजूरी करने के लिये शासक किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्न नहीं हो।

परन्तु यदि आवेदन के साथ प्राधिकार द्वारा मंजूर नक्शा अनुलग्न हो तो गैर घरेलू व्यवहार के लिये अस्थायी जल कनेक्शन दिया जा सकेगा।


S.54 भवन ढाहने का आदेश

(१) जहाँ कोई विकास या भवन परिनिर्माण क्षेत्रीय योजना, अधियोजना या संक्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में अथवा धारा 35, 36 और 37 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी के बिना अथवा किसी ऐसी शर्तों के उल्लंघन में जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी दी गई हो, आरम्भ किया गया हो या निष्पादित किया जा रहा हो, या पूरा कर लिया गया हो, तो इस निमित्त प्राधिकार द्वारा सम्यक् तथा कोई पदाधिकारी इस अध्यादेश के अधीन संस्थायी किसी अभियोजन के अतिरिक्त, संक्षेप में कारण बताते हुए यह आदेश-निर्देश दे सकेगा कि उसका स्वामी या वह व्यक्ति, जिसकी प्रेरणा से उक्त परिनिर्माण या विकास कार्य आरम्भ किया गया हो या किया जा रहा हो अथवा पूरा किया गया हो उस परिनिर्माण या विकास कार्य को अपस्थापित कर सकेगा या करा सकेगा और उस प्रकार अपस्थापित कराने का खर्च अधिनियम? स्थानीय या उस व्यक्ति से वसूल करेगा।

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक स्वामी या सम्बद्ध व्यक्ति को पाँच दिन का अवसर न दे दिया जाए।

(२) उप-धारा (१) के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति उस आदेश को प्राधिकृत

S.55 कम्पनियों द्वारा अपराध कर्म

(१) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध अपराध-कर्म करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो ऐसे हर व्यक्ति को, जो अपराध-कर्म किए जाने के समय कम्पनी के कारबार संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति जिम्मेवार हो, वह अपराध-कर्म के दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही चलायी जा सकेगी तथा उसे दंड दिया जा सकेगा।

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि वह व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध कर्म किए जाने से उसे जानकारी नहीं थी या उसने इस प्रकार के अपराध-कर्म को रोकने के लिए सर्वथा तत्परता बरती थी।

(२) उप-धारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कर्म कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध-कर्म किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कम्पनी के किसी अन्य पदाधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से किसी गुनी? अपराध-कर्म के दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी तथा उसे दंडित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनार्थ -

(क) कम्पनी के अभिप्राय निगम-निकाय,

S.56 जुर्माने वसूल होने पर प्राधिकार को शक्तियाँ दी जायेंगी

इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के अभाव में वसूल गए सभी जुर्माने प्राधिकार की निधि में डाले जायेंगे।


S.57 अपराध कर्म का प्रशमन

(१) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन दण्डनीय किसी अपराध-कर्म की कार्यवाही चलाने के पहले या बाद में प्राधिकार या वह व्यक्ति जिसे प्राधिकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रशमित कर सकेगा।

(२) जहाँ कोई अपराध-कर्म प्रशमित किया जाए वहाँ अभियोजन न हो, उम्मीदवार? किया जाएगा और प्रशमित अपराध-कर्म के सम्बन्ध में उससे आगे कोई कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।


S.58 स्थानीय प्राधिकारियों को विकास कार्य करने के लिये बाध्य करने की शक्ति

(१) जब अधियोजना अथवा संक्षेत्रीय क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार विकास कार्य का निष्पादन प्राधिकार द्वारा पूरा हो जाय, तो प्राधिकार लिखित नोटिस द्वारा स्थानीय प्राधिकार से स्कीम के अन्तर्गत समाविष्ट सड़कों, पार्कों, सुख-सुविधाओं का तथा मल, निकास, जल निकास, प्रकाश, स्वच्छता-सफाई व्यवस्था तथा अन्य नगरीय और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का भार ग्रहण करने के लिए कहेगा और यदि स्थानीय प्राधिकार ऐसी नोटिस तामील होने के एक वर्ष के भीतर इस नोटिस का अनुपालन नहीं करे, तो ऐसी सड़कों आदि तथा प्रणालियों स्थानीय प्राधिकार में निहित समझी जाएँगी और स्थानीय प्राधिकार ऐसी सड़कों और प्रणालियों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

(२) यदि उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में प्राधिकार और स्थानीय प्राधिकार के बीच कोई मतभेद उठे तो यह विषय राज्य-सरकार को निर्देशित किया जायगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

की रिपोर्ट से अथवा अपनी किसी जानकारी के आधार पर जो उसके पास उपलब्ध हो, पर प्राधिकार का समाधान हो जाए कि विकास क्षेत्र से बाहर अधिकृत किसी भूमि में, ऐसी किसी सुख-सुविधा की व्य

S.59 स्थानीय प्राधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने की शक्ति

(१) जब अधियोजना अथवा संक्षेत्रीय क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्य का निष्पादन प्राधिकार द्वारा पूरा हो जाय, तो प्राधिकार लिखित नोटिस द्वारा स्थानीय प्राधिकार से स्कीम के अन्तर्गत समाविष्ट सड़कों, पार्कों, सुख-सुविधाओं का तथा मल, निकास, जल निकास, प्रकाश, स्वच्छता-सफाई व्यवस्था तथा अन्य नगरीय और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं का भार ग्रहण करने के लिए कहेगा और यदि स्थानीय प्राधिकार ऐसी नोटिस तामील होने के एक वर्ष के भीतर इस नोटिस का अनुपालन नहीं करे, तो ऐसी सड़कों आदि तथा प्रणालियों स्थानीय प्राधिकार में निहित समझी जाएँगी और स्थानीय प्राधिकार ऐसी सड़कों और प्रणालियों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

(२) यदि उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में प्राधिकार और स्थानीय प्राधिकार के बीच कोई मतभेद उठे तो यह विषय राज्य-सरकार को निर्देशित किया जायगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।


S.60 प्राधिकार को क्षतिपूर्ति चार्ज लगाने की शक्ति

(१) यदि प्राधिकार को किसी विकास क्षेत्र में प्राधिकार द्वारा निष्पादित किसी विकास-कार्य के फलस्वरूप, उस क्षेत्र में या विकास क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे अन्य क्षेत्र में, जो विकास कार्य द्वारा लाभान्वित हुआ है या होने वाला है, किसी सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है या होने वाली है, तो प्राधिकार सम्पत्ति के स्वामी या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति पर, विकास के निष्पादन के फलस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकार के अनुमोदन से क्षतिपूर्ति चार्ज लगाने का हकदार होगा।

परन्तु प्राधिकार के द्वारा विकास क्षेत्रों के भीतर सरकार, स्थानीय निकाय या निगमित निकाय द्वारा स्वाधीन भूमि पर कोई कृषि हानि नहीं लगाया जायेगा।

परन्तु यह भी कि जहां सरकार, स्थानीय प्राधिकार या निगमित निकाय को कोई भूमि विकास कार्य के लिये दी गई हो, वहाँ इस धारा के अधीन कोई क्षतिपूर्ति चार्ज नहीं लगाया जायेगा।

(१) किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, एक-तिहाई के बराबर और किसी अन्य क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दस प्रतिशत से अनधिक होगा जो विकास स्की

S.61 प्राधिकार द्वारा क्षतिपूर्ति चार्ज का निर्धारण

जब प्राधिकार को यह प्रतीत हो कि क्षतिपूर्ति चार्ज की रकम अवधारित करने की दृष्टि से कोई प्रकार विशेष-स्कीम काफी अंग बढ़िया हो तो प्राधिकार उसे निमित्त आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि क्षतिपूर्ति चार्ज अवधारित करने के प्रयोजनार्थ स्कीम का निष्पादन पूर्ण समझा जायेगा और इसके बाद सम्पत्ति के स्वामी या उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति को लिखित नोटिस देगा कि प्राधिकार धारा 59 के अधीन उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति चार्ज की रकम का निर्धारण करना चाहता है।

(२) इसके बाद प्राधिकार सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति चार्ज की रकम का निर्धारण करेगा और ऐसा व्यक्ति, प्राधिकार से ऐसे निर्धारण की लिखित नोटिस पाने के तारीख से तीन महीने के भीतर, लिखित घोषणा द्वारा प्राधिकार को सूचित करेगा कि वह निर्धारण को स्वीकार करता है या उससे सहमत नहीं है।

(३) यदि प्राधिकार द्वारा प्रस्तावित निर्धारण उप-धारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति स्वीकार कर ले तो, ऐसा निर्धारण अन्तिम होगा।

(४) यदि सम्बद्ध व्यक्ति निर्धारण से सहमत न

S.62 अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति चार्जों का परिनिर्धारण

(१) धारा 60 की उप-धारा (५) में विनिर्दिष्ट मामले के अवधारण के लिए प्राधिकार इस धारा 89 में यथाविनिर्दिष्ट अपील अधिकरण के पास निर्देशित करेगा।

(२) अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित हो।


S.63 क्षतिपूर्ति चार्जों का भुगतान

(१) इस अधिनियम के अधीन उद्भुत क्षतिपूर्ति चार्ज उतनी किस्तों में भुगतान होंगे और ये किस्तें ऐसे समय और इस रीति से भुगतान होंगी जो इनके निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा नियत की जाए।

(२) क्षतिपूर्ति चार्ज का कोई बकाया भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा।


S.64 किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राधिकार को देय रकम की वसूली

(१) यदि कोई चार्ज अथवा भूमि, भवन या अन्य स्थावर या जंगम सम्पत्तियों के निपटान के आगम अथवा भाड़ों और लाभों के रूप में इस प्राधिकार का देय कोई भी धन किसी भी स्थिति में, उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अधिक्रमित व्यवस्था न की गई हो, प्राधिकार द्वारा भू-राजस्व के रूप में वसूली जायेगा।

(२) यह प्राधिकार बिहार बिल्डिंग (लीज, रेंट एंड इविक्शन) कंट्रोल एक्ट, 1974 (बिहार एक्ट सं० 3, 1974) बिहार मनीलेंडर्स एक्ट, 1938 (बिहार एक्ट सं० 2, 1938) के अधीन वसूली की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।


S.65 राज्य-सरकार द्वारा निर्देशन

(1) राज्य सरकार प्राधिकार को किसी संकल्प को या प्राधिकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को किसी आदेश को अपास्त कर सकेगी, यदि राज्य-सरकार को यह सम्मति या आदेश विहित प्रारूप प्रदत्त शक्ति के परे हो ।

(2) राज्य-सरकार प्राधिकार को सामान्य नीति के सम्बन्ध में निर्देश दे सकती है ।


S.66 विवरणी

प्राधिकार राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जो राज्य-सरकार समय-समय पर अपेक्षा करेगी ।


S.67 नोटिस आदि की तामील

इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम द्वारा अपेक्षित हर एक नोटिस, आदेश या कोई अन्य दस्तावेज प्राधिकार के सचिव द्वारा सामान्य मुहर के साथ हस्ताक्षरित होगी और सम्बद्ध या पक्षकारों पर सत्यक रूप से तामील हुई मानी जायगी बशर्ते तामिल की किसी निम्नलिखित रीति से की जाये :-

  • (i) व्यक्तिक तामील द्वारा;
  • (ii) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा;
  • (iii) यथास्थिति सम्बद्ध पक्षकार के मकान या प्रमुख कारबार-स्थल पर चिपका कर;
  • (iv) प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर प्रकाशित एक प्रमुख हिन्दी और एक अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र के दो लगातार अंकों में प्रकाशित कराकर ;

परन्तु-

  • (क) यदि तामिलीय पक्षकार कोई रजिस्ट्रीकृत कम्पनी, भागीदारी फार्म, निगमित निकाय, स्थानीय प्राधिकार, सोसाइटी या अन्य निकाय हो, तो इस प्राधिकार सचिव के द्विवेकानुसार यथा अवधारित उक्त फार्म या संगठन के प्रमुख पदाधिकारी पर तामील किया जायगा और उसका फार्म या संगठन के हर एक निर्देशक, शाखीयार या संकल्प पर तामील माना जायगा ।
  • (ख) यदि तामिलीय पक्षकार अवयस्क या विक्षि

S.68 सार्वजनिक नोटिस लिपिबद्ध होगी

उस पर सचिव के हस्ताक्षर और मुहर रहेगी; इसके अलावे में इसका व्यापक प्रचार नोटिस की प्रतियां छाप कर और दूसरी विधियों द्वारा तथा स्थानीय अंग्रेजी और हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर द्वारा जायगा :- इस अधिनियम के अधीन दी गयी हर एक सार्वजनिक नोटिस लिपिबद्ध होगी; उस पर प्राधिकार के सचिव का हस्ताक्षर रहेगा और इसको सामान्य मुहर लगी रहेगी तथा उसके लोगों के सहज दृश्य सार्वजनिक स्थानों पर इसकी प्रतियां चिपकाकर और दूसरी विधियों द्वारा तथा स्थानीय प्रमुख अंग्रेजी और हिन्दी दैनिकों के लगातार तीन अंकों में प्रकाशित कराकर प्रभावित इलाके के लोगों को इससे पूरी तरह अवगत करा दिया जायगा ।


S.69 नोटिस आदि में चुक्रियुक्त समय नियत रहेगा

जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन अन्तर्निहित या दी गई किसी नोटिस, आदेश या अन्य दस्तावेज में कुछ करने का अधिकार है, जिसके लिये इस अधिनियम या नियम या विनियम में कोई समय नियत नहीं हो, वहां नोटिस, आदेश या दस्तावेज में उक्त कार्य करने के लिये अधिकतम


S.71 सदस्य और पदाधिकारी लोकसेवक होंगे

प्राधिकार का हर एक सदस्य और हर एक पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (सं. 45, 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे ।


S.72 अपराध कर्मों के विचारण के लिये न्यायालयों की अधिकारिता

प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से निम्न कोटि का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध कर्म का विचारण नहीं करेगा ।


S.73 अभियोजना की मंजूरी

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध कर्म के लिये कोई अभियोग प्राधिकार या अध्यक्ष अथवा इस निमित्त प्राधिकार या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं चलाया जायगा ।


S.74 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये रक्षण

कोई व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो ।


S.75 प्रत्यायोजन की शक्ति

प्राधिकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि विनियम बनाने की शक्ति को छोड़, इस अधिनियम के अर्थों में उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किसी शक्ति का प्रयोग, अधिसूचना में उल्लिखित पदाधिकारी या स्थानीय अधिकारी (या धारा 9 के अधीन गठित समिति) द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, जो इसमें विनिर्दिष्ट हो ।


S.76 अन्य विधियों का प्रभाव

(1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्ध, किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(2) किसी ऐसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी क्षेत्र में कोई विकास-कार्य किसी व्यक्ति या निकाय को केवल इस कारण कि ऐसे विकास के लिये ऐसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा, अनुमति या अंजाम प्राप्त नहीं की गई है; विरुद्ध हाथ में लिया गया या किया गया निष्पादित किया गया नहीं समझा जायगा ।


S.77 कतिपय विधियों के सम्बन्ध में नियम, विनियम या उप-विधि बनाने की शक्ति पर निबन्धन

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्धों में असंगत नियम, विनियम या उप-विधि, इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर नहीं लागू होगी ।


S.78 वार्ताओं के सम्बन्ध में नोटिस दिया जाना

(1) प्राधिकार या इसके किसी सदस्य, किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा अथवा प्राधिकार या प्राधिकार की किसी समिति, पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के निर्देशों कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में तब तक कोई वाद नहीं चलाया जायगा, जब तक कि प्राधिकार की दशा में उसके अध्यक्ष को और किसी अन्य दशा में वादनीय व्यक्ति के निवास-स्थान पर एक

(2) उप-धारा (1) में यथावर्णित कोई बात, जब तक कि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के प्रत्यर्पण के लिये या उस पर हक की घोषणा के लिये न हो, वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से छः महीने बीत समाप्त के बाद नहीं चलाया जायगा ।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे वाद पर लागू नहीं समझी जायगी जिसमें दावाकृत एवं अभिकर्ता कोई ऐसी निष्ठा हो जिसका उद्देश्य नोटिस दिने या वाद चलाना स्थगित रखने से निष्फल हो जाता हो ।


S.79

यह अधिनियम उन निर्माणों पर, जो भवन या केवल ध्वंसी भागों को प्रभावित करते हैं और इसके बाहर रूप को तात्कालिक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं तथा मलिनों, मल-प्रणाली मौरियों (सेनों) पाइपों, केबुलों आदि की मरम्मत या नवीकरण से सम्बन्धित ऐसे निर्माणों पर, जो स्थानीय प्राधिकार या निगम या सरकार द्वारा निष्पादित किये जायें, लागू नहीं होगा। इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित के सम्बन्ध में नहीं लागू होगी :-

  • (क) किसी भवन के अनुसुचित उन्नयन या अन्य प्रकार के परिवर्तन के लिये ऐसे निर्माण का निष्पादन, जिससे भवन का केवल भीतरी भाग ही प्रभावित होता है, अथवा जिससे भवन के बाहर रूप पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ता हो;
  • (ख) किसी स्थानीय प्राधिकार या निगम निकाय या किसी सरकारी विभाग, द्वारा नालियों मल-प्रणाली, मौरियों, केबुलों या अन्य साधनों के निरीक्षण, परमर्मत या नवीकरण के प्रयोजनार्थ किसी निर्माण का निष्पादन, जिसके अन्तर्गत उक्त प्रयोजन के लिये किसी बाजार-सड़क या भूमि को खोदना नहीं है;
  • (ग) किसी ऐसी भूमि पर बिना पूजा-स्थान या मकबरा या संस्कार स्थल अथवा किसी दम्बनिसान, पूजा-स्

S.80 राज्य सरकार नियम बनायेगी

(1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में सूचना के जरिये इस अध्यादेश के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित किसी भी सभी विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा :-

  • (क) भूमि और प्लाट पुनर्निर्मित और आवंटन करने की रीति;
  • (ख) प्राधिकार को पूर्वकाल वेतनभोगी सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें;
  • (ग) ऐसे प्रक्रम, जिनमें किसी क्षेत्र को किन्हीं खास भागों का विकास किया जाये;
  • (घ) क्षेत्रीय योजना, अधियोजना और क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप और विषय वस्तु तथा ऐसी योजनाओं को तैयारी, उपस्थापन और अनुमोदन के सम्बन्ध में अनुसरणीय प्रक्रिया और किसी ऐसी योजना के प्रारूप से सम्बन्धित नोटिस का फार्म और उसके प्रकाशित करने की रीति;
  • (ङ) विकास के बाद खासमहल भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की रीति;
  • (च) धारा 61 के अधीन अधिकरण द्वारा पालनीय प्रक्रिया;
  • (छ) किसी क्षेत्र के स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में खुशहाली चार्ज की दर अवधारित करने के लिये विचारणी

S.81 विनियम बनाने की शक्ति

इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये प्राधिकार इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के संगत विनियम बना सकेगा तथा पूर्ववर्ती शक्ति का व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा :-

  • (क) प्राधिकार की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य का संचालन और उनमें गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्य संख्या;
  • (ख) धारा 9 के अधीन गठित सलाहकार समिति की बैठकें बुलाना और करना, ऐसी बैठकों का समय और स्थान और उनमें गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्य संख्या तथा प्राधिकार को बैठकों या किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिये सदस्यों को भुगतान योग्य फीस और भत्ते;
  • (ग) प्राधिकार के पदाधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
  • (घ) प्राधिकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, उपदान तथा सेवा-शर्तें और तत्सम्बन्धी अनुशासनिक आदेश;
  • (ङ) अध्याय 3, 4 और 5 के अधीन प्राधिकार के कृत्यों के पालन करने की प्रक्रिया;
  • (च) विकास के लिये अनुज्ञा की नामंजूरी के आधार संसूचित करन

S.अध्याय 9 नुकसानी, कानूनी कार्यवाही और अधिकरण


S.82 अधिपूर्ति की समाप्ति के बाद भुगतेय नुकसानी

(1) यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकार बिना या प्राधिकार की लिखित अनुज्ञा बिना प्राधिकार के किसी भवन या उसके किसी भाग पर उससे सम्बन्धित अपनी अधिपूर्ति को समाप्ति के बाद शीघ्र बनाये रहे, तो वह प्राधिकार को इस भवन का कब्जा सौंपने तक अधिपूर्ति की समाप्ति के ठीक पहले भुगतेय भाटक की दर से तिगुनी दर से नुकसानी का देनदार होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकार बिना या प्राधिकार की लिखित अनुज्ञा बिना प्राधिकार की खाली भूमि पर, इससे सम्बन्धित अपनी अधिपूर्ति की समाप्ति के बाद शीघ्र कब्जा बनाये रहे, तो वह प्राधिकार की खाली भूमि का कब्जा तक प्रति एक सौ वर्गमीटर भूमि के लिये प्रति दिन 10 रु. की दर से नुकसानी का देनदार होगा ।


S.83 अतिचारी द्वारा भुगतेय नुकसानी

यदि कोई व्यक्ति अधिकार बिना या प्राधिकार की लिखित अनुज्ञा बिना प्राधिकार के किसी भूमि या भवन पर कब्जा कर ले, तो वह भूमि की दशा में प्रति एक सौ वर्गमीटर के लिये प्रतिदिन 20 रु. की दर से और भवन की दशा में प्रतिदिन हरक सजिल के प्रति एक वर्गमीटर के लिये प्रतिदिन 30 रु. की दर से नुकसानी का देनदार होगा ।


S.84 अधिपूर्ति के निर्बंधों के विरुद्ध उप-किराया देने पर देन देना का प्रभाव

जहां कोई अभिधारी अधिपूर्ति के निर्बंधों के उल्लंघन में भवन या उसके किसी भाग को उप-किराये पर दे, तो उसकी अधिपूर्ति उप-किराये पर देने की तारीख से समाप्त हो जायगी तथा अधिभारी और उप-अधिभारी दोनों ही संयुक्त रूप में और अलग-अलग प्राधिकार को भवन के कब्जे के लिये भुगतेय कब्जा सौंपने तक अधिपूर्ति समाप्त होने के तुरन्त नुकसानी का देनदार होंगे या किराये की दर से तिगुनी दर से प्राधिकार को नुकसानी के देनदार होंगे ।


S.85

(1) भूमि या भवन के प्रत्यर्पण और नुकसानी के बाद में न्यायालय, व्यवहार-प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 20, नियम 12 में विनिहित रीति से प्राधिकार को कब्जा सौंपे तक नुकसानी संगणित करेगा :- जब कभी प्राधिकार का प्राधिकार द्वारा वाद प्राधिकार के कब्जा में आने के लिये कोई वाद चलाया जाये, तो न्यायालय, यथास्थिति, भूमि या भवन के कब्जे प्रत्यर्पण की तारीख तक नुकसानी के लिये दिये गये परितो और नुकसानी व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, 1908 के आदेश 20, नियम 12 में विनिहित रीति से संगणित की जायेगी।

(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रतिकूल उपबंध होने पर भी प्राधिकार के उपाध्यक्ष तथा प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी खण्ड 82, 83 तथा 84 के अन्तर्गत नुकसानी (डैमेज) लगाने के लिये सक्षम होंगे ।

उपाध्यक्ष एवं प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी इन खण्डों के अन्तर्गत कार्य निष्पादन में व्यवहार न्यायालय समझे जायेंगे ।

हैं, जो व्यक्ति प्राधिकार द्वारा वी भूमि या भवन में अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हो या उसके उपयुक्त कार्य कर रहे हो ।

(ख) भवनों से निष्कासन की कार्रवाई

S.85A सड़कों, फूटपाथों और सार्वजनिक उपयोगों के अन्य स्थानों पर दोषपूर्ण और बाधाओं को हटाने का आदेश

(1) कोई भी व्यक्ति बिना उपाध्यक्ष या प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी की लिखित अनुमति के, या अनुमति में वर्णित शर्तों के विपरीत प्राधिकार क्षेत्र में किसी सड़क, फूटपाथ, आवागमन के अन्य मार्ग, नाला या गुमटी, शौचालय, नाली, सार्वजनिक उपयोग, के किसी अन्य स्थान पर कोई स्टाल, झोपड़ी, कुर्सी, बेंच, बक्सा, नाद, खूंटा, पशु-सिंह, साईकिल या अन्य कोई चीज नहीं रखेगा और उपाध्यक्ष ऐसे किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त जो इस अधिनियम या अन्य किसी कानून या नियम के अधीन की जा सकती है, बिना पूर्व सूचना दिये किसी स्थल से विदूषण और बाधाओं को हटाने का आदेश दे सकेगा और किसी पुलिस पदाधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस अवस्था में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे दोषपूर्ण या अन्य बाधा को हटा दे और वह पुलिस अधिकारी तदनुसार उस अपेक्षा का अनुपालन करेंगे।


S.86 कतिपय वादों पर शुक्लत: कोर्ट फीस

बिहार राज्य पर लागू होने में कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 (सं0 7, 1870) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी निम्नलिखित वादों और उनके उन्नयन अपीलों के सम्बन्ध में प्राधिकार द्वारा शुक्लत: फीस, चाहे वाद और दावे का मूल्य जो भी हो, पन्द्रह रुपये होगी :-

  • (क) हक की घोषणा के लिए;
  • (ख) स्थावर या जन्म सम्पत्ति पर हक की घोषणा और कब्जा के प्रत्युत्तरण दे लिए;
  • (ग) भाटकों, मुनाफों, नुकसानियों, प्रतिकरों, चाजों और अन्य राशियों की वसूली दे लिए;
  • (घ) स्थावर सम्पत्ति बेचने तथा अधिक्रमण तथा पिछली और अगली नुकसानियों, प्रतिकरों और अन्तःकालीन मुनाफों या भाटकों के लिए; और
  • (ङ) निषेधाज्ञा के लिए।

S.87 निषेधाज्ञा के लिए

प्राधिकार द्वारा चलाये गये वादों में न्यायालय अर्थयतरिम (interim) निषेधाज्ञा पारित करेगा और हेतुक दर्शित करने की नोटिस निगत करेगा। जब कभी किसी व्यक्ति को बही आत्यंतिक कर दिया जाय और पक्षकारों की सुनवाई के बाद ऐसा आदेश पारित करेगा जो वांछित समझे तथा उस आदेश पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, 1908 के आदेश 39 के सभी उपबंध लागू होंगे।


S.88 विविध कार्यवाहियों से संस्थान, प्रश्नन आदि के बारे में तथा विविध सलाह और सहायता प्राप्त करने की उपाध्यक्ष की शक्ति

उपाध्यक्ष, प्राधिकार की ओर से और उसके द्वारा निर्याण के अध्ययन-

  • (क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के अधीन विधिक कार्यवाहियाँ चला सकेगा, उसका प्रतिवाद कर सकेगा या उन्हें वापस ले सकेगा;
  • (ख) इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे अपराध कर्म का प्रश्नन कर सकेगा जो प्राधिकार द्वारा विधिपूर्त प्रशमित किया जा सकता हो;
  • (ग) प्राधिकार द्वारा या उसके विरुद्ध किये गए किसी दावे को स्वीकार कर सकेगा तथा समझौता कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा; और
  • (घ) ऐसी विधिक सलाह और सहायता प्राप्त कर सकेगा तथा सभी-समय पर प्राप्त करना आवश्यक या समीचीन समझे या जो इस धारा के पूर्वगामी खण्डों में निर्दिष्ट किये प्रयोजन के लिए अथवा प्राधिकार या प्राधिकार के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी में निहित या उस पर अधिरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या कत्तव्य का विधिपूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिये प्राप्त करना प्राधिकार द्वारा वांछित हो।

S.89 अपील अधिकरण का गठन

(1) अपील अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे।

(2) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य विधि सेवा के जिला न्यायाधीश संवर्ग से नियुक्त किया जायगा।

(3) राज्य सरकार अधिकरण के सदस्यों के रूप में और दो व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिनमें से एक कम-से-कम अधीक्षण अभियंता की कोटि का सिविल इंजीनियर होगा और दूसरा चार्टर्ड मूल्यांकन या सिविल इंजीनियर होगा जिसे नगर निवेशन तथा सम्पत्तियों के मूल्यांकन का योग्यता और अनुभव प्राप्त हो।

(4) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पद्य पद धारण करेंगे।

(5) अपने अपीली प्राधिकारों के प्रयोग में किए गए अधिकरण के सभी विनिश्चय अन्तिम होंगे और उन पर किसी विधि न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा चाहे वह वाद के रूप में हो या पुनरीक्षण के लिए किसी अन्य कार्यवाही के रूप में।


S.90 अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियों

अधिकरण को तसे निर्देशित किसी विषय का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित किसी वाद का विचारण करते समय, वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रोसीड्योर कोड, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है :-

  • (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर कराना तथा उसकी शपथपूर्वक जांच करना।
  • (ख) दस्तावेजों का प्रकटन और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना।
  • (ग) अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही से सम्बद्ध पश्चात् से ऐसे परिप्रश्न करना जो अधिकरण की राय में आवश्यक हो।

S.91 सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन तात्पर्यित कोई कार्य, किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कत्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा नहीं मंजूर करेगा।


S.अध्याय 10 निरसन, व्यावृत्ति और विविध


S.92 प्राधिकार का विघटन

(1) यदि राज्य सरकार को समाधान हो जाय कि जिन प्रयोजनों के लिए इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकार स्थापित किया गया था वे सारे: पूरे हो चुके हैं और इस प्रकार राज्य सरकार की राय में प्राधिकार की मौजूदगी को बनाये रखना आवश्यक है, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के जरिये यह घोषित कर सकेगी कि प्राधिकार इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से विघटित कर दिया जायगा और तदनुसार प्राधिकार विघटित हुआ समझा जायगा।

(2) उक्त तारीख से-

  • (क) ऐसी सभी सम्पत्तियाँ, निधियाँ और आवने, जो प्राधिकार में निहित या उसके द्वारा वसूलनीय हैं, राज्य सरकार में निहित या उसके द्वारा वसूलनीय होंगे;
  • (ख) प्राधिकार के जिम्मे रखी गयी सभी खासमलाल भूमि राज्य सरकार को प्रतिहस्तित हो जायेगी।
  • (ग) ऐसे सभी दायित्व, जो प्राधिकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे, तथा
  • (घ) ऐसे किसी विकास क्षेत्र को, जो प्राधिकार द्वारा पूर्णत: कार्यान्वित नहीं किया गया हो, कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ और खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और आवनों की वसूली

S.93 निरसन और व्यावृत्ति

(1) प्राधिकार के गठन की तारीख से-

  • (क) धारा 30 में उपबंधित अवस्था को छोड़कर, धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में बिहार नगर निवेश एवं सुधार न्यास अधिनियम (बिहार अधिनियम 7, 1951) और बिहार भूमि उपयोग निबंधन अधिनियम (बिहार रेगुलेशन एक्ट सं0 23, 1948) में रह जायेंगे।
  • (ख) बिहार नगर निवेशन एवं सुधार न्यास अधिनियम, 1951 और बिहार भूमि उपयोग निबंधन अधिनियम (सं0 23, 1948) के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत की गई मंजूरी या गिरफ्तारी, अधियोजना, अधिसूचना, आदेश, स्वीकृत, अनुज्ञा, नियम, उप-विधि, विनियम या फार्म भी है। जहाँ तक वह इस अध्यादेश के उपबंधों के असंगत नहीं हो, प्रवृत्त, बनी रहेगी और वह तब तक इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन गई समझी जायेगी। जब तक कि उसके उपबंधों के अधीन किये गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई से उसे अवक्रमित न कर दिया जाय।
  • (ग) किसी सुधार न्यास या नगर निवेशन प्राधिकार और नियंत्रण प्राधिकार के द्वारा, साथ या लिए उनका सभी ऋण बाध्यताएँ और दायित्व, कोई गई सभी संविदाएँ और किये जाने के लिए वाग्दत्त बातें सभी वि

S.Sections 35 and 37 Unauthorised construction—Demolition of.

Application for sanction for construction of building filed—No document to show that the notice was actually sent and served on the applicant to rectify defects—No reasons recorded for rejecting the application and such refusal together with reasons not communicated to the petitioner—General notice published in newspaper regarding demolition of buildings constructed without sanction—Vice-Chairman failed to exercise his statutory duty while rejecting the application—There is total non-application of mind by the Vice-Chairman. Held : The Vice-Chairman is required to act strictly in accordance with the provisions of Section 37 of the said Act, regulations and bye-laws for the time being in force in the matter of disposal of applications for grant of sanction. The Vice-Chairman is not supposed to exercise his discretion on the basis of executive instructions unless the provisions, regulations and bye-laws are amended or modified. The Vice-chairman must bear in mind that he is exercisin

S.Section 38 Agreement to sell

Does not create any interest in the property—Such right can be enforced only by filing a regular suit for specific performance of contract. Harjinder Singh Choudhary vs. Ranchi Regional Development Authority, 2005 (2) JCR 200 (Jhr).

Substantiality of—No notice to show cause or opportunity of hearing given before passing the order—violation of mandatory requirement—Order of cancellation of sanction cannot be sustained in law. Harjinder Singh Choudhary vs. Ranchi Regional Development Authority, 2004, 2004(1) JCR 58 (Jhr).

Without giving notice to show cause or opportunity of hearing to the person in whose favour plan was sanctioned—Not proper—Order of cancellation quashed. Harjinder Singh Choudhary vs. Ranchi Regional Development, 2005 (2) JCR 200 (Jhr).


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